वाराणसी। प्राणघातक हमले के मामले में मुख्य आरोपी को जमानत मिल गयी। जनपद न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने छितौनी कोट थाना रोहनिया निवासी आरोपी दीपेश कुमार सिंह उर्फ दीपू को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी अधिवक्ता मनीष राय, मनीष यादव ने पक्ष रखा।
कान को छेदते हुए निकली थी गोली, आरोपी के पास से बरामद हुई थी पिस्टल
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोहनिया थाना क्षेत्र के गजाधर निवासी शशि कुमार यादव ने 18 अगस्त 21 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 17 अगस्त रात 10:15 अपनी दुकान से निकल कर न्यू बीम स्कूल की मोड़ पर पहुंचा। वहां पर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थें, उसी दौरान मेरे मोबाइल पर फोन आ जाने के कारण मैं उसी जगह रूककर बात करने लगा। तभी खनाँव (भुवालपुर) की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर आशु सिंह अपने साथी के साथ वहां आया और गालियां देतें हुए जान से मारने की नियत से मेरे उपर फायर किया। गोली कान को छेदते हुए निकल गई। इस बिच गोली चलने की आवाज़ सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे। तो हमलावर वहा से भाग गये। इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित दीपेश कुमार सिंह उर्फ दीपू को 22 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से 9 एम.एम की पिस्टल भी बरामद हुई थी। इस मामलें में पीड़ित ने बयान दिया था कि। इसी आरोपित ने उसे गोली मारी थी।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी गई की विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आया है। इस मामलें आरोपित को 18 अगस्त 2021 को शाम 3 : 45 बजे घर से पकड़कर थाने ले गयी थी और शाम 4 बजे गिरफ्तारी दिखाकर नामित कर दिया गया है।






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