आज दिनांक 23.02.2026 को पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षा गृह में ’’बाल विवाह मुक्त भारत’’ (Child Marriage Free Bharat) राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम (27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च 2026) के अन्तर्गत एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक माह-फरवरी, 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा0 संजय गुप्ता नोडल आफिसर स्वास्थ विभाग, देवरिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया गया। कार्यक्रम मे श्री ब्रजेश नाथ तिवारी सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा विधि विरूद्व बालको को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय सोशल बैंेकग्राउण्ड रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु जानकारी दिया गया। बैठक मे श्री विवेकानन्द मिश्र सदस्य बाल कल्याण समिति के द्वारा बाल कल्याण समिति से सम्बन्धित विषयो की जानकारी देते हुये नवीन निर्गत शासनादेशो के बारे मे जानकारी दिया गया तथा बच्चो को अपने बच्चे की तरह समझने एवं उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे मे बताया गया। बैठक में श्री राम कृपाल प्रभारी अधीक्षक राजकीय बाल गृह (बालक) के द्वारा राजकीय बाल गृह बालक की संरचना एवं खोये- पाये बच्चो के बारे मे उनके पुर्नवासन सम्बन्धित बातो की जानकारी दिया गया। बैठक मे श्री दिनेश कुमार श्रम प्रर्वतन अधिकारी के द्वारा बाल श्रम उन्नमूलन एवं श्रम विभाग से सम्बन्धित योजनाओ के बारे मे जानकारी दिया गया। बैठक में सुश्री अनुराधा राज प्रभारी कोआर्डिनेटर चाइल्ड हेल्प लाइन देवरिया के द्वारा 1098 के बारे मे जानकारी देते हुये बाल विवाह को रोकने पुलिस के सहयोग के बारे मे जानकारी दिया गया। बैठक में श्री सुरेश कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना ए0एच0टी0यू0 के द्वारा एस0जे0पी0यू0 के कत्तर्व्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी देते हुये बाल-विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का अपील किया गया तथा कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन उ0प्र0 गोरखपुर के द्वारा गुमसुदा बच्चो के बारे मे निर्गत आदेशो के बारे मे जानकारी दिया गया तथा बताया गया कि गुमसुदा बच्चो को खोजने हेतु रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन व जनपद मे संचालित बाल गृह/आश्रय गृहो आदि का भौतिक निरीक्षण करना व बरामद बच्चो को पुर्नवासित कराने हेतु ’’ऑपरेशन खोज’’ विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसका अनुपालन कराया जाना है। बैठक में श्री जय प्रकाश तिवारी के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के बारे मे जानकारी देते हुये बताया गया कि यह अभियान 27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च, 2026 तक चलाया जाना है। जिसमे प्रत्येक नागरिक को आन लाइन स्कैनर/लिंक के माध्यम से प्रतिज्ञा/शपथ लिया जाना है। इसके साथ ही समस्त नागरिको तक कार्यक्रमो एवं बैठको के माध्यम से जानकारी दिया जाना है। जनपद मे बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला संचालन समिति का गठन कराया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे मे यह अवगत कराया गया कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का विवाह कराये जाने का दोषी पाया जाता है तो उसे इस कृत्य के लिये एक लाख रूपये एवं 02 वर्ष की सजा का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम मे उपस्थित सभी को बाल विवाह रोकथाम योद्धा के रूप मे परिभाषित करते हुये बताया गया कि आप सभी बाल विवाह की रोकथाम हेतु सघन प्रचार-प्रसार कराते हुये जनपद को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा इसके साथ ही बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रतिज्ञा दिलाया गया। तथा अपात स्थिति मे 181 महिला हेल्प लाइन, 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन एवं 112 आपातकालीन पुलिस हेल्प लाइन नंम्बर की जानकारी दिया गया। बैठक में श्री अनिल कुमार सोनकर जिला परिवीक्षा अधिकारी, श्री अरबिन्द यादव जिला बाल संरक्षण इकाई, श्री गोविन्द सिंह उप निरीक्षक, श्री सत्यपाल चौहान मुख्य आरक्षी, श्री आकाश सिंह कुशवाहा आरक्षी, थाना ए0एच0टी0यू0 तथा समस्त थानो पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेे।
सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
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’बाल विवाह मुक्त भारत’’ (Child Marriage Free Bharat) राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत मासिक समीक्षा बैठक
आज दिनांक 23.02.2026 को पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षा गृह में ’’बाल विवाह मुक्त भारत’’ (Child Marriage Free Bharat) राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम (27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च 2026) के अन्तर्गत एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक माह-फरवरी, 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डा0 संजय गुप्ता नोडल आफिसर स्वास्थ विभाग, देवरिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया गया। कार्यक्रम मे श्री ब्रजेश नाथ तिवारी सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा विधि विरूद्व बालको को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय सोशल बैंेकग्राउण्ड रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु जानकारी दिया गया। बैठक मे श्री विवेकानन्द मिश्र सदस्य बाल कल्याण समिति के द्वारा बाल कल्याण समिति से सम्बन्धित विषयो की जानकारी देते हुये नवीन निर्गत शासनादेशो के बारे मे जानकारी दिया गया तथा बच्चो को अपने बच्चे की तरह समझने एवं उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे मे बताया गया। बैठक में श्री राम कृपाल प्रभारी अधीक्षक राजकीय बाल गृह (बालक) के द्वारा राजकीय बाल गृह बालक की संरचना एवं खोये- पाये बच्चो के बारे मे उनके पुर्नवासन सम्बन्धित बातो की जानकारी दिया गया। बैठक मे श्री दिनेश कुमार श्रम प्रर्वतन अधिकारी के द्वारा बाल श्रम उन्नमूलन एवं श्रम विभाग से सम्बन्धित योजनाओ के बारे मे जानकारी दिया गया। बैठक में सुश्री अनुराधा राज प्रभारी कोआर्डिनेटर चाइल्ड हेल्प लाइन देवरिया के द्वारा 1098 के बारे मे जानकारी देते हुये बाल विवाह को रोकने पुलिस के सहयोग के बारे मे जानकारी दिया गया। बैठक में श्री सुरेश कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना ए0एच0टी0यू0 के द्वारा एस0जे0पी0यू0 के कत्तर्व्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी देते हुये बाल-विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का अपील किया गया तथा कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन उ0प्र0 गोरखपुर के द्वारा गुमसुदा बच्चो के बारे मे निर्गत आदेशो के बारे मे जानकारी दिया गया तथा बताया गया कि गुमसुदा बच्चो को खोजने हेतु रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन व जनपद मे संचालित बाल गृह/आश्रय गृहो आदि का भौतिक निरीक्षण करना व बरामद बच्चो को पुर्नवासित कराने हेतु ’’ऑपरेशन खोज’’ विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसका अनुपालन कराया जाना है। बैठक में श्री जय प्रकाश तिवारी के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के बारे मे जानकारी देते हुये बताया गया कि यह अभियान 27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च, 2026 तक चलाया जाना है। जिसमे प्रत्येक नागरिक को आन लाइन स्कैनर/लिंक के माध्यम से प्रतिज्ञा/शपथ लिया जाना है। इसके साथ ही समस्त नागरिको तक कार्यक्रमो एवं बैठको के माध्यम से जानकारी दिया जाना है। जनपद मे बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला संचालन समिति का गठन कराया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे मे यह अवगत कराया गया कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का विवाह कराये जाने का दोषी पाया जाता है तो उसे इस कृत्य के लिये एक लाख रूपये एवं 02 वर्ष की सजा का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम मे उपस्थित सभी को बाल विवाह रोकथाम योद्धा के रूप मे परिभाषित करते हुये बताया गया कि आप सभी बाल विवाह की रोकथाम हेतु सघन प्रचार-प्रसार कराते हुये जनपद को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा इसके साथ ही बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रतिज्ञा दिलाया गया। तथा अपात स्थिति मे 181 महिला हेल्प लाइन, 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन एवं 112 आपातकालीन पुलिस हेल्प लाइन नंम्बर की जानकारी दिया गया। बैठक में श्री अनिल कुमार सोनकर जिला परिवीक्षा अधिकारी, श्री अरबिन्द यादव जिला बाल संरक्षण इकाई, श्री गोविन्द सिंह उप निरीक्षक, श्री सत्यपाल चौहान मुख्य आरक्षी, श्री आकाश सिंह कुशवाहा आरक्षी, थाना ए0एच0टी0यू0 तथा समस्त थानो पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेे।







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