बागपत।
बदमाश सुनील राठी पर गैंगस्टर के तहत 10 साल की सजा 1 लाख का जुर्माना
सुनील राठी गैंग के बदमाश नीरज बवाना पर गैंगस्टर के तहत 7 साल की सजा 70 हजार रूपये का जुर्माना
सचिन उर्फ मोनू को 5 वर्ष का सजा 50 हजार रुपये का जुर्माना
अपर जिला जज एफटीसी प्रथम न्यायालय द्वारा कोर्ट द्वारा तीनों कुख्यात बदमाश को कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा
BagpatDm @baghpatpolice @Uppolice @dgpup #upnews #uttarpradesh






0 comments:
एक टिप्पणी भेजें