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शनिवार, 2 अप्रैल 2022

एमएलसी चुनाव को लेकर डीएम ने प्रत्याशियों/ प्रतिनिधियों के साथ की बैठक


 
 देवरिया   02 अप्रैल। जिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर आशुतोष निरंजन की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-2022 को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने हेतु प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियोें के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
      जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हुए कहा है कि वे आयोग के निर्देशों के अनुरुप निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने में अपनी सहभागिता निभायें। उन्होने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी बूथों पर आवश्यक सुविधायें व संसाधन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करायें एवं निर्वाचन प्रक्रिया को त्रृटिरहित सम्पन्न करायेगें, अन्थथा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
             
  अशक्त, दृष्टिबाधित एवं निरक्षर मतदाता के लिए सहयोगी की सुविधा है अनुमन्य 

  04 अप्रैल के सायं तक इसके लिए करना होगा आवेदन- 
       जिलाधिकारी ने कहा कि इस निर्वाचन से जुडे ऐसे मतदाता जो निशक्त, दृष्टिबाधित या निरक्षर हो तथा उन्हे मतदान के लिए किसी सहयोगी की आवश्यकता हो, वे अपना आवेदन 04 अप्रैल के सायं 05 बजे तक उपलब्ध करायें। अपरिहार्य स्थितियों में 05 अप्रैल के दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी आवेदन ग्राह्य नही होगा। आयोग के निर्देशानुसार ऐसे निर्वाचक जो निरक्षर दृष्टिबाधित एवं अशक्त (जो स्वयं मतदान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें मतपत्र पर मत दर्ज करने के प्रयोजन के लिए किसी साथी की सहायता लेने की सुविधा अनुमन्य है। मतपत्र पर मत दर्ज करने के प्रयोजन के लिए साथी के रूप में सहायता हेतु व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं किसी व्यक्ति को एक ही दिवस को किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी तथा संबंधित व्यक्ति/साथी को इस आशय की घोषणा भी निर्धारित प्रारूप पर करना होगा कि निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा दर्ज किये गये मत को गुप्त रखा जायेगा।  उल्लेखनीय है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर ही संबंधित निर्वाचक को सहयोगी की सुविधा प्रदान की जायेगी।

  मतदान की प्रक्रिया -
        जिलाधिकारी ने वोट डालने की प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान करने के लिए केवल बैंगनी स्केच पेन, जो मतपत्र के साथ दिया जायेगा, उसका ही उपयोग करना होगा। किसी भी अन्य कलम, पेंन्सिल, या बाल प्वांइट पेन या कोई अन्य चिन्ह लगाने वाले उपकरण का प्रयोग न करें क्योंकि इससे मतपत्र अमान्य हो जायेगा।
        उम्मीदवार जिसे पहली पसंद के रूप में चुना है, उसके नाम के सामने वरीयता के खानें में अंक ‘1’ या रोमन में 1 अंकित करें। इस अंक ‘1’ को केवल एक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित किया जायेगा।  यदि उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो भी केवल एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने ‘1’ अंकित किया जाए। अधिमान उतने ही हो सकते हैं, जितने निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी है। अपने अधिमान के क्रम में 1 से 6 अधिमानो को चिन्हित कर सकते है।  किसी भी उम्मीदवार के नाम के सामने केवल एक ही अंक डालें एक से अधिक उम्मीदवार के नाम के सामने पुनः वही अंक नहीं अंकित किया जाना चाहिये। उम्मीदवार के नाम के सामने अंक केवल 1, 2, 3 आदि के रूप में ही अंकित किये जायेंगे। एक दो तीन, आदि शब्दों के रूप में नहीं अंकित किये जायेंगें। वरीयता को भारतीय अंको के अन्तराष्ट्रीय रूप जैसे 1,2,3, आदि में चिन्हित किया जा सकता है, या रोमन फार्म मे आदि में या किसी भी भारतीय भाषा जिसे संविधान की आठवी अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, किया जा सकता है। मतपत्र पर हस्ताक्षर लघु हस्ताक्षर या कोई शब्द अंकित न करें। अंगूठे का निशान भी न डालें। मत देने के लिये टिकमार्क या कास निशान का प्रयोग अपनी प्राथमिकतायें इंगित करने के लिये न करें। ऐसा मतपत्र खारिज कर दिया जायेगा।
      मतपत्र वैध हो, इस हेतु कम से कम किसी भी एक उम्मीदवार के नाम के सम्मुख, खाने में अंक ‘1’ या रोमन लिखना चाहिए। अन्य वरीयतायें अनिवार्य नहीं है, मात्र वैकल्पिक हैं। यदि आप चाहें तो इसी प्रकार दूसरे नम्बर के पसंदीदा उम्मीदवार को ‘2’ या रोमन में दो, तीसरे नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार को ‘3’ या रोमन में तीन,  चौथे नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार को 4 या रोमन में चार तथा पाचवे नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार को 5 या रोमन में पांच या छठवें नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार को 6 या रोमन में छः लिखकर वोट दे सकते हैं। मतपत्र में किसी उम्मीदवार का कोई चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा, केवल उम्मीदवार का नाम, उसके दल का नाम व अभ्यर्थी का फोटो लगा होगा। इस निर्वाचन में मत देने के लिए मुहर का प्रयोग नहीं होगा। आयोग के उक्त निर्देश के अनुरूप ही मतदान करें, अन्यथा आपका मत अमान्य हो जायेगा।

  मतदान आगामी 09 अप्रैल एवं मतगणना 12 अप्रैल को होगी सम्पन्न-
               स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के तहत मतदान 09 अप्रैल को पूर्वान्ह् 8 बजे से सायं 4 बजे तक कुल 32 बूथो के माध्यम से सम्पन्न होगी। जनपद में कुल 17 तथा कुशीनगर जनपद में कुल 15 बूथो के द्वारा वोट डाले जायेगें। इन सभी बूथो की वीडियोग्राफी की जायेगी। वीडियोग्राफी में विशेष रुप से यह ध्यान देना होगा कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित न हो। मतगणना 12 अप्रैल को सम्पन्न होगी।  
                बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मंजूर अहमद अंसारी, सीएमओ डा आलोक पाण्डेय, डिप्टी सीएमओ राजेन्द्र प्रसाद, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह, ईओ रोहित सिंह, एएमए सहित अन्य अधिशरसी अधिकारी गण व प्रत्याशी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।      

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