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मंगलवार, 5 अप्रैल 2022

जनपद में धारा-144 दो माह के लिए लागू


एमएलसी चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी

  देवरिया  05 अप्रैल। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया है कि स्थानीय प्राधिकारी द्विवार्षिक विधान परिषद निर्वाचन 2022  एवं त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में 08 अप्रैल से 07 जून तक(दो माह) के लिए धारा-144 लागू किया गया है। उन्होने बताया है कि उक्त अवधि में स्थानीय प्राधिकारी द्विवार्षिक विधान परिषद निर्वाचन 2022 व नवरात्री/रामनवमी, डा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस/महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे, ईद उलफितर, बुद्ध पूर्णिमा एवं विभिन्न स्तरीय परी़क्षाएं जनपद में सम्पादित हो रही है। स्थानीय प्राधिकारी द्विवार्षिक विधान परिषद निर्वाचन 2022  व त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं/शादी विवाह के कार्यक्रम एवं धरना प्रदर्शनों में व कोविड(ओमीक्रोन) से बचाव के दृष्टिगत शासन के दिशा निर्देश के क्रम में जनपद में धारा-144 लागू किया जा रहा है।
         अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि स्थानीय प्राधिकारी द्विवार्षिक विधान परिषद निर्वाचन 2022 के प्रचार अवधि की समाप्ति 07 अप्रैल को सायंकाल 04 बजे के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी पदाधिकारी/राजनीतिक कार्यकर्ता/पार्टी कार्यकर्ता, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं है, वेे निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे। ऐसे पदाधिकारी प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे। यह अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मामले से लागू नहीं होगा, भले ही वे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता न हों। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में कर्तव्यरूढ अधिकारियों को छोड़ कर किसी अन्य को सेलुलर फोन, बेतार दूरभाष आदि की अनुमति नहीं होगी। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर कोई अभियान सम्बन्धी पोस्टर या बैनर नहीं होगा। मतदान के दौरान मतदान स्थल में पीठासीन अधिकारी व अन्य कर्मचारी अपने मोबाइल फोन स्वीच ऑफ रखेंगे। यदि आवश्यकता हो तो मतदेय स्थल के बाहर से बात कर सकते हैं। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के भीतर ध्वनि-विस्तारक, मेगा फोन आदि एवं उच्छृंखल आचरण निषिद्ध होगा जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसके विरुद्ध सुसगत प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जनपद में कोई भी व्यक्ति / पार्टी चुनाव समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग (विशेषतः चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु) नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति 05 या 05 से अधिक के समूह में एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे आदि। मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता को डबल डोज वैक्सीनेशन के बाद ही अनुमति दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मतगणना कक्ष में तभी अन्दर आ सकता है जब उसका डबल डोज वैक्सीनेशन हुआ हो। जनपद में कोई भी व्यक्ति 05 या 05 से अधिक समूह में एक साथ इकठ्ठा नही होगें, न ही बिना किसी सक्षम स्तर के जारी अनुमति के बिना कोई जुलूस निकालेगें अथवा सभा करेगें। वर्तमान में दिनांक 3 फरवरी 2022 के आदेशानुसार 8 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक जनपद में कानून व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 लागू है।

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