अनिच्छुक कृषक फसल बीमा नही काटने हेतु 24 दिसम्बर तक बैंक शाखाओं में दे सकते है लिखित
रबी फसल की बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर की गयी है निर्धारित
टोल फ्री नम्बर 1800889-6868 इसके लिए की गयी है प्रचलित
कृषक इस पर फसल बीमा से जुडे किसी भी समस्या की दे सकते है जानकारी
देवरिया (सू0वि0) 20 दिसम्बर। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक की गयी है, इसके तहत वर्तमान रबी फसल बीमा के अनिच्छुक कृषक आगामी 24 दिसम्बर 2021 से पहले फसल बीमा प्रीमियम नही काटने हेतु संबंधित शाखा में लिखित आवेदन दे सकते है तथा बीमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गयी है। कृषक नजदीकी जन सेवा केन्द्र या बैंक में बीमा का प्रीमियम जमा भी कर सकते है। निर्धारित तिथि तक बीमा के अनिच्छुक कृषक अपना लिखित आवेदन अनिवार्य रुप से प्रस्तुत कर दें।
जिलाधिकारी श्री निरंजन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान बताया कि खरीफ फसल 2021-22 हेतु 39877 कृषको का बीमा कराया गया, जिसमें बाढ से क्षति का आकलन करते हुए 148 कृषकों के खाते में 17.40 लाख की क्षतिपूर्ति की गयी है। बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सलेमपुर व बरहज तहसील से अभी क्राप कटिंग रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है, जिससे इन तहसीलो को अभी आच्छादन नही हो सका है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार से कहा कि संबंधित एसडीएम व तहसीलदार से बात कर क्राप कटिंग की रिपोर्ट मंगवाये और उसे उपलब्ध करायें। उन्होने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु www.pmfby.gov.in तथा टोल फ्री नम्बर 1800889-6868 प्रचलित की गयी है, जिसपर कृषक फसल बीमा से जुडे किसी भी समस्या की जानकारी दे सकते है।






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