नई दिल्ली: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब मांगा है। साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) को अब तक की जांच पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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यह मामला जनहित याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिनमें मंदिर के चढ़ावे और दान राशि के कथित दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं तथा पारदर्शिता की कमी की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की है। �
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले राज्य सरकार द्वारा गठित SIT की जांच की वर्तमान स्थिति जानना आवश्यक है। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच दल अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे किन कदमों की आवश्यकता है।
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इस मामले में पहले से ही राज्य सरकार की ओर से SIT गठित की जा चुकी है, जिसने प्रारंभिक जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में कथित सुरक्षा खामियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया था।
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फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया है। अदालत ने केवल संबंधित पक्षों से जवाब और जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत SIT की रिपोर्ट, सरकारों और ट्रस्ट के जवाब का अध्ययन करने के बाद आगे के निर्देश जारी करेगी। इस कारण यह मामला कानूनी और सार्वजनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।







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