लखनऊ।
प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए फैसला जल्द,
26 मई को पूरा हो रहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल।
यूपी सरकार प्रशासक समिति के माध्यम से प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का ले सकती है फैसला।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने और मतदाता सूची तैयार न होने से समय पर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल।
प्रशासक समिति के माध्यम से जारी रह सकता है ग्राम पंचायतों का संचालन।
कार्यकाल समाप्त होने पर एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाने का नियम।
दूसरी व्यवस्था के अनुसार प्रशासक समिति के जरिए होता है काम।
ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य को समिति में किया जाता है शामिल।
पहली बार प्रशासक समिति को जिम्मेदारी देने पर विचार।
ग्राम प्रधान हो सकता है समिति का अध्यक्ष।







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