सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए भेदभाव-विरोधी नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी है. गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस में "अस्पष्टता" है. अदालत ने चिंता जताई की गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है.
कोर्ट ने सरकार और UGC को एक औपचारिक नोटिस जारी किया और साफ किया कि ये विवादित नियम अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे। इसके स्थान पर अब 2012 में यूजीसी की ओर जारी गाइडलाइंस ही लागू रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इसी के साथ अब एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि यूजीपी के नए गाइडलाइंस का क्या होगा? क्या नए नियम अब कभी प्रभावी नहीं हो पाएंगे।







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