नकदी लेकर चलने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर नकदी लेकर चलने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। एक मार्च से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 लाख रुपये तक का कैश लेकर चल रहे हैं तो उसका प्रमाण अवश्य साथ रखें। 10 लाख रुपये तक का कैश प्रमाण देखने के बाद आयकर विभाग उसको रिलीज करेगा। लेकिन 10 लाख से अधिक की नकदी पकड़ी गई तो वह प्रमाण देने के बाद भी अवमुक्त नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में पहले 2 लाख रुपये तक कैश मिलने पर प्रमाण दिखाना होता था और अफसर छोड़ देते थे। लेकिन इस बार 10 लाख तक की नकदी के लिए प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया है। 10 लाख रुपये अगर आप आवागमन कर रहे हैं तो उसका पुख्ता प्रमाण रखें। कैश कहां सेनिकालकर ला रहे हैंऔर किस कार्य में प्रयोग किया जाना है। इसके अलावा 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी आवागमन के दौरान पकड़ी गई तो वह सीज होगी। बेशक आप प्रमाण पत्र दिखा दें लेकिन वह आयकर विभाग जब्त कर लेगा। यह प्रक्रिया एक मार्च 2024 से शुरू हो चुकी है।







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