देवरिया, 25 मई।
मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आवासों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी दिये गये है। यह निर्देशित किया गया कि दिनांक 31.05.2022 तक आवासों को पूर्ण कर वांछित प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 जनपद देवरिया अन्तर्गत तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 29 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 01, बनकटा 05, बरहज 3 भागलपुर 05, भलुअनी 02, भटनी 03, भाटपाररानी 01. गौरीबाजार 06, लार 01 पथरदेवा 01, सलेमपुर 01 आवास लम्बित है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 03 दिवस के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। पूर्णता के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि पूर्णता की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं दिनांक 31.05.2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21
जनपद देवरिया अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में तृतीय किश्त निर्गत करने हेतु कुल 52 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 06, बनकटा 09, भागलपुर 07. भलुअनी 05, भटनी 03, भाटपाररानी 01 सदर 01, देसही देवरिया 02, गौरीबाजार 03 लार 06, पथरदेवा 01, रूद्रपुर 03, सलेमपुर 04, तरकुलवों 01 आवास लम्बित है। जिसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवास के निर्माण की मानीटरिंग की जाये। निर्माण में देरी कर रहे परिवारों पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये एवं दिनांक 25.05.2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 में विकासखण्ड पथरदेवा अन्तर्गत तृतीय किस्त हेतु 03 आवास लम्बित है। वर्ष 2021-22 में तृतीय किस्त भुगतान हेतु 01 आवास लम्बित है। जिसे तत्काल भुगतान किए जाने हेतु निर्देश दिये गये।
बैठक में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने विकास खण्ड के फिल्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा आवास के निर्माण की दैनिक मानिटरिंग कराई जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के पूर्णता के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि दिनांक 31.05.2022 तक प्रत्येक दशा में कोर्ट केस एवं स्थगन आदेश के अतिरिक्त) पूर्णता की प्रगति शत् प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में वेतन बाधित / प्रतिकूल प्रविष्टि जारी किए जाने हेतु निर्देश दिये गये।






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