देवरिया 25 अप्रैल। जिलाधिकारी जेपी सिंह के निर्देश पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देवरिया द्वारा उ0प्र0 सरकार की तीन रोजगारपरक योजनाओ में से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके तहत 10 लाख रूपयें और उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपयें का लोन ले सकते है। जारी किये गये ऋण के सापेक्ष सामान्य वर्ग को 25 फीसदी और अन्य वर्ग एवं महिला को 35 प्रतिशत अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है। यह योजना पूर्णतः आनलाइन है, जिसका वेबसाइडः- www.kviconline.gov.in पर उद्यमी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर आवेदन कर सकता है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रूपयें है। उसमें पूंजीगत मद मे वितरित लोन पर लगने वाले ब्याज को साधारण ब्याज से दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना भी आनलाईन है जिसका वेबसाइड www.upkvib.gov.in तथा /https://cmegp.data-center.co.in/ हैं जिसमें उद्यमी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर आनलाईन आवेदन मोबाईल या लैपटॉप से कर सकता है। वही, मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना कुम्हारों, प्रजापति समाज एवं मिट्टी का कार्य करने वालो के लिए लागू है। उसमें लोन का अधिकतम सीमा 10 लाख रूपयें तक है उसमे पूंजीगत मद में वितरित ऋण पर 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन पत्र विभागीय कार्यालय से प्राप्त कर सकतें है। उन्होंने बताया है कि योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु, जिला पंचायत भवन (प्रथम तल) देवरिया एवं मोबाईल नं0 05568 -220333, 7408410721, 7651807198, 9451886712 एवं 8565819733 नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है।






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