देवरिया 25 अप्रैल। मुख्य सचिव उ०प्र०, शासन की अध्यक्षता में 07 फरवरी सभा कक्ष में विभिन्न सेक्टर के अन्तर्गत विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रदेश के सभी रेजीडेन्सियल विद्यालयों में ईट राईट कैम्पस निर्मित / घोषित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जनपद के सभी रेजीडेन्सियल विद्यालयों में ईट राईट कैम्पस निर्मित / घोषित कराकर, ईट राईट कार्यक्रम योजना से दिनांक 15 अगस्त 2022 तक आच्छादित किया जाना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी जेपी सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में जनपद के सभी रेजीडेन्सियल (आवासीय) विद्यालयों को ईट राईट कैम्पस निर्मित / घोषित कराकर ईट राईट कार्यक्रम योजना से आच्छादित किये जाने हेतु समस्त कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों (कुल 13), नवोदय विद्यालय, पं० दीन दयाल उपाध्याय, आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना एवं सरस्वती वरिष्ठ विद्या मंदिर के प्रबन्धक / प्रधानाचार्यो / प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी की अनुमति से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कुंवर पंकज द्वारा ईंट राईट कैम्पस के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रबन्धक / प्रधानाचार्यो / प्रभारियों को ईट राईट कैम्पस से आच्छादित किये जाने हेतु विद्यालयों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (FSSAI) के अन्तर्गत खाद्य लाईसेंस प्राप्त करने, आवासीय विद्यालयों में प्रयोग किये जाने वाले जल का परीक्षण कराने तथा विद्यालय परिसर में स्थित किचन / कैन्टीन की हाईजीन रेटिंग कराने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।साथ ही जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्यो / प्रभारियों को उक्त योजना को 15 अगस्त तक आच्छादित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग देवरिया के सहायक आयुक्त (खाद्य ) - II / अभिहित अधिकारी एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को ईट राईट योजना से सम्बन्धित जानकारियों/ प्रपत्रों को उपलब्ध कराने, सम्पूर्ण प्रक्रिया में सहयोग करने तथा तकनीकी तथ्यों की जानकारी देने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कुंवर पंकज, कोआरडिनेटर कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय त्रिभुअन नाथ पाण्डेय, प्रधानाचार्य डा० सूर्यकान्त राय, प्रधानाचार्य आश्रम पद्धति विद्यालय, समस्त वार्डेन / प्राचार्य कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, सहायक आयुक्त (खाद्य ) - II / अभिहित अधिकारी एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी व समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण आदि उपस्थित रहे।






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