देवरिया (सू0वि0) 04 जनवरी। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने की उद्घोषणा के दृष्टिगत 31 मार्च 2022 तक या जब तक शासन द्वारा तत्संबंध में अग्रेतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, तब तक श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस स्वरूप कोई धनराशि संदेय नहीं होगी एवं लाभार्थी द्वारा कोई धनराशि अंशदान के रूप में संदेय विलम्ब शुल्क या शास्ति के रूप में संदेय नहीं होगी और ऐसी आपदा अवधि की सदस्यता तथा ऐसे लाभार्थी की सुविधाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अंशदान देयता के दिनांक से ऐसी आपदा अवधि हेतु उसकी सदस्यता अवधि स्वतः विस्तारित हो जायेगी।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिक पंजीयन शुल्क एवं अंशदान हेतु विलम्ब शुल्क या शास्ति के रूप में संदेय धनराशि में पूर्णरूप से छूट होगी। चाहे वह विलम्ब कितने वर्ष का ही क्यों न हो, उल्लिखित अवधि तक कोई शुल्क देय नहीं होगा, परन्तु पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु उक्त छूट मात्र 01 वर्ष के लिये ही प्रभावी होगी, अर्थात पंजीकरण एवं नवीनीकरण आगामी 01 वर्ष हेतु ही किया जा सकेगा।






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