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बुधवार, 18 अगस्त 2021

72 घण्टे के अन्दर की आर०टी०पी०सी०आर० रिपोर्ट एवं कोविड प्रोटोकाल के पालन के साथ मिल सकेगें बन्दियो से उनके परिजन

 
  
     देवरिया 18 अगस्त। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शासन के निर्गत पत्र के हवाले से बताया है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की कारगारों में निरुद्ध बंदियों की उनके परिजनो से मुलाकात निर्धारित शर्तो के अधीन कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।  वर्तमान परिस्थितियों में मुलाकात की संख्या एवं मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करते हुए बंदियों को अपने परिजनों से सप्ताह में मात्र एक बार अधिकतम 02 व्यक्तियों से मुलाकात की सुविधा अनुमन्य की गयी है। मुलाकात करते हुए संकमण से बचाव हेतु समस्त सावधानियाँ यथा सामाजिक दूरी, मुलांकांतियों के जाते समय उनकी थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन एवं फेस मास्क का अनिवार्यतः उपयोग किया जायेगा। मुलाकात के उपरान्त बन्दियों को भी कारागार की अपनी बैरक में जाने से पूर्व सेनेटाइज किया जायेगा। बदियों से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मिलने से 72 घण्टे के अन्दर की आर०टी०पी०सी०आर० रिपोर्ट अवश्य होनी चाहिए।
   
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