*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
* कोर्ट ने कहा है कि ऐसी भूमि का उपयोग किसी एक पक्ष द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।
* हाईकोर्ट ने संभल जिले में गुन्नौर तहसील अंतर्गत इकौना निवासी असीन की याचिका खारिज कर दी है।
*कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक भूमि पर सभी का समान अधिकार होता है, इसका एकतरफा उपयोग कानूनन स्वीकार्य नहीं है।*







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