देवरिया! आज दिनांक 10.12.2025 को अंतर्गत सेट एम आर जयपुरिया स्कूल तिलई बेलवा देवरिया में “बाल विवाह मुक्त भारत” राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मनोज तिवारी मा. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद देवरिया द्वारा बाल विवाह को रोकने के उपाय एवं सम्बन्धित कानून के बारे में जानकारी दिया गया तथा जनपद देवरिया को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाये जाने की दिशा में प्रयास किये जाने के सुझाव दिए गये | तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष की कम उम्र के लडके का विवाह कराया जाता है तो उसे दो वर्ष की सजा एवं 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों सजा से दण्डित किये जाने का प्राविधान है के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा वन स्टॉप सेंटर की प्रबन्धक श्रीमती नीतू भारती द्वारा पाक्सो एक्ट के बारे में बताया गया, महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया एवं श्रीमती मीनू जायसवाल मनोवैज्ञानिक द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया | कार्यक्रम में महिला थाना की सब इंस्पेक्टर श्रीमती निशा तथा जिला चिकित्सालय मानसिक स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती वर्षा सिंह उपस्थित रही |
बुधवार, 10 दिसंबर 2025
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