देवरिया, 10 दिसंबर।मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय ने बताया कि रबी सीजन में जनपद के कृषकों को उचित दर पर समय से यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दिसंबर 2025 तक जनपद में उपलब्ध 18155 एमटी डीएपी के सापेक्ष 12928 एमटी, 14098 एमटी एनपीके के सापेक्ष 7314 एमटी तथा 25639 एमटी यूरिया के सापेक्ष 13099 एमटी उर्वरक का वितरण किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि वेयरहाउसों में उपलब्ध 1153 एमटी यूरिया, 1498 एमटी डीएपी और 770 एमटी एनपीके का लगातार फुटकर विक्रय केन्द्रों पर प्रेषण किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र के 164 केन्द्रों पर 1295 एमटी यूरिया, 979 एमटी डीएपी और 859 एमटी एनपीके उपलब्ध हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर 9352 एमटी यूरिया, 2722 एमटी डीएपी तथा 3853 एमटी एनपीके उपलब्ध है। जनपद में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की किसी प्रकार की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है।
सीडीओ ने निर्देश दिया कि सभी निजी एवं सहकारी विक्रय केन्द्रों पर रेट बोर्ड तथा स्टॉक बोर्ड प्रतिदिन अपडेट रहें और दुकान पर फ्लैक्स-बैनर अनिवार्य रूप से लगाया जाए। कालाबाजारी, ओवररेटिंग एवं टैगिंग रोकने हेतु नियमित रूप से सघन निगरानी की जा रही है।
उन्होंने कृषकों से अपील की कि वे आधार कार्ड लेकर ही विक्रय केन्द्रों पर जाएं और पीओएस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक क्रय करें। पीओएस से प्राप्त रसीद के आधार पर ही भुगतान करें। यदि किसी विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन से बिक्री नहीं की जा रही है, अधिक मूल्य लिया जा रहा है या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसकी सूचना सहकारिता नियंत्रण कक्ष (9455470229, 7080258100) या जिला कृषि अधिकारी नियंत्रण कक्ष (8353983231, 7839882441) पर दें।
कृषकों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से धान खरीद वर्ष 2025–26 के अंतर्गत जनपद में खाद्य विभाग के 28, पीसीएफ के 40, पीसीयू के 35, मंडी समिति के 3 तथा भारतीय खाद्य निगम के 1, कुल 107 धान क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 1785 किसानों से 7778.298 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। धान विक्रय के लिए fcs.up.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण धान क्रय नहीं होगा।
शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है तथा 20 रुपये प्रति कुंतल उत्तराई-छनाई मद में किसानों को अतिरिक्त भुगतान उनके खाते में दिया जाएगा। अंश निर्धारण से असहमति होने पर किसान संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। धान विक्रय में किसी भी समस्या पर मोबाइल नंबर 7839565005 एवं 9452135170 पर संपर्क किया जा सकता है।







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