*ORS नाम से भ्रामक पेय बेचने वालों पर रोक बरकरार, दिल्ली HC ने कहा- 'जनता की सेहत से मजाक नहीं'..
*. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश में कोई दखल नहीं देगी...
*. क्योंकि यह मामला सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है।
*दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि ORS नाम से बेचे जा रहे पेय पदार्थ जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं और इस पर लगी रोक जारी रहेगी।







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