आज दिनांक 29-11-2025 को पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षागृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक माह नवंबर 2025 का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री संजय कुमार रेड्डी क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा किया गया ,बैठक का संचालन श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के द्वारा बैठक मे उपस्थित सभी प्रतिभागियो से एक-एक कर परिचय प्राप्त किया गया तथा बालकों के हित में नियमानुसार कार्य किये जाने हेतु बाल कल्याण पुलिस अधिकारीओ को निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैठक के मुख्य बिन्दु ’’बाल विवाह रोक थाम पर जागरूक किया गया ,बैठक में श्री अनिल कुमार सोनकर जिला परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा बाल विवाह को रोकने के उपाय एवं सम्बंधित कानून के बारे में जानकारी दिया गया तथा जनपद देवरिया को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाये जाने की दिशा में प्रयास किए जाने के सुझाव दिए गए ,बैठक में श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी के द्वारा अपने संशोधन में बताया गया कि बाल विवाह प्रतेषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति ,18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराया जाता है तो उसे दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजा से दण्डित किए जाने का प्राविधान है, यह एक संज्ञेय तथा गैरजमानती कानून हैं ,इसकी रोकथाम हेतु सम्बन्धित विभागो को सजग रहने एवं ऐसी घटना की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, महिला हेल्प लाइन 181, आपातकालीन पुलिस हेल्प लाइन 112 एवं सम्बन्घित विभागो को अनिवार्य रूप से सूचना दिया जाना चाहिये। बैठक में डा0 वाई पी यादव ,उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित विषयो के बारे मे जानकारी दिया गया। बैठक मे श्री दिनेश कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा श्रम कानूनों एवं श्रम विभाग से संबंधित योजनाओ के बारे मे जानकारी दिया गया बैठक में श्री ब्रजेश नाथ तिवारी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा जे जे बोर्ड के बारे में जानकारी दिया, बैठक में श्री रामकृपाल प्रभारी अधीक्षक राजकीय बाल गृह बालक के द्वारा बच्चों के संरक्षण, पूर्नवाशन बाल गृह की संरचना एवं योजनाओं की जानकारी दिया गया,बैठक माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश तिवारी डिप्टी लिंगल डिफेन्स के द्वारा बाल विवाह अधिनियम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग एवं सम्बन्धित नियमो , कानूनो/प्राविधानो से अवगत कराया गया। बैठक में प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश कुमार वर्मा थाना ए एच टी यू के द्वारा एस जे पी यू के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद के सभी थानों पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के द्वारा बैठक के माध्यम से प्राप्त जानकारी का अनुशरण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें, बैठक में श्रीमति नीतू भारती प्रबन्धक वन स्टाप सेन्टर एवं सुश्री अनुराधा राज प्रभारी कोआर्डिनेटर चाइल्ड हेल्प लाइन देवरिया के द्वारा अपने से सम्बन्धित विषयो के बारे मे जानकारी दिया गया। बैठक में श्री अरविन्द यादव कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई,उप निरीक्षक श्री अशोक यादव, मुख्य आरक्षी श्री सत्यपाल चौहान, श्री आकाश सिंह कुशवाहा, आरक्षी श्री राहुल कुमार व महिला आरक्षी अर्चना कुशवाहा थाना ए0एच0टी0यू0 तथा समस्त थानो पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेे।
शनिवार, 29 नवंबर 2025
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पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षागृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक
आज दिनांक 29-11-2025 को पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षागृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक माह नवंबर 2025 का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री संजय कुमार रेड्डी क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा किया गया ,बैठक का संचालन श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के द्वारा बैठक मे उपस्थित सभी प्रतिभागियो से एक-एक कर परिचय प्राप्त किया गया तथा बालकों के हित में नियमानुसार कार्य किये जाने हेतु बाल कल्याण पुलिस अधिकारीओ को निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैठक के मुख्य बिन्दु ’’बाल विवाह रोक थाम पर जागरूक किया गया ,बैठक में श्री अनिल कुमार सोनकर जिला परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा बाल विवाह को रोकने के उपाय एवं सम्बंधित कानून के बारे में जानकारी दिया गया तथा जनपद देवरिया को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाये जाने की दिशा में प्रयास किए जाने के सुझाव दिए गए ,बैठक में श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी के द्वारा अपने संशोधन में बताया गया कि बाल विवाह प्रतेषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति ,18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराया जाता है तो उसे दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजा से दण्डित किए जाने का प्राविधान है, यह एक संज्ञेय तथा गैरजमानती कानून हैं ,इसकी रोकथाम हेतु सम्बन्धित विभागो को सजग रहने एवं ऐसी घटना की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, महिला हेल्प लाइन 181, आपातकालीन पुलिस हेल्प लाइन 112 एवं सम्बन्घित विभागो को अनिवार्य रूप से सूचना दिया जाना चाहिये। बैठक में डा0 वाई पी यादव ,उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित विषयो के बारे मे जानकारी दिया गया। बैठक मे श्री दिनेश कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा श्रम कानूनों एवं श्रम विभाग से संबंधित योजनाओ के बारे मे जानकारी दिया गया बैठक में श्री ब्रजेश नाथ तिवारी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा जे जे बोर्ड के बारे में जानकारी दिया, बैठक में श्री रामकृपाल प्रभारी अधीक्षक राजकीय बाल गृह बालक के द्वारा बच्चों के संरक्षण, पूर्नवाशन बाल गृह की संरचना एवं योजनाओं की जानकारी दिया गया,बैठक माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश तिवारी डिप्टी लिंगल डिफेन्स के द्वारा बाल विवाह अधिनियम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग एवं सम्बन्धित नियमो , कानूनो/प्राविधानो से अवगत कराया गया। बैठक में प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश कुमार वर्मा थाना ए एच टी यू के द्वारा एस जे पी यू के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद के सभी थानों पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के द्वारा बैठक के माध्यम से प्राप्त जानकारी का अनुशरण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें, बैठक में श्रीमति नीतू भारती प्रबन्धक वन स्टाप सेन्टर एवं सुश्री अनुराधा राज प्रभारी कोआर्डिनेटर चाइल्ड हेल्प लाइन देवरिया के द्वारा अपने से सम्बन्धित विषयो के बारे मे जानकारी दिया गया। बैठक में श्री अरविन्द यादव कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई,उप निरीक्षक श्री अशोक यादव, मुख्य आरक्षी श्री सत्यपाल चौहान, श्री आकाश सिंह कुशवाहा, आरक्षी श्री राहुल कुमार व महिला आरक्षी अर्चना कुशवाहा थाना ए0एच0टी0यू0 तथा समस्त थानो पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेे।







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