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शनिवार, 18 मई 2024

अजय राय क्या गाजीपुर में करेंगे अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल का प्रचार




 *लोकसभा चुनाव:अजय राय क्या गाजीपुर में करेंगे अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल का प्रचार*


गाजीपुर।पूर्वांचल की गाजीपुर लोकसभा में सातवें चरण में 1 जून को मतदान होगा।नामांकन की पूरी प्रक्रिया आज पूरी कर ली गयी है।निर्दलीय प्रत्याशी समेत कुल 10 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय और बहुजन समाज पार्टी से उमेश सिंह मैदान में हैं।अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं।अफजाल अंसारी सपा से चुनावी मैदान में हैं।इस बात की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गयी है कि क्या अजय राय इंडिया गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन रहे माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के लिये चुनाव प्रचार करेंगे।


*अफजाल सपा प्रत्याशी तो अजय राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष*


गाजीपुर से इंडिया गठबंधन के तहत अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों शामिल हैं।वहीं अजय राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं जबकि अफजाल अंसारी गाजीपुर से सपा प्रत्याशी हैं।लोकसभा चुनाव में अजय राय और अफजाल अंसारी दोनों एक ही गठबंधन से चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि क्या अजय राय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अफजाल अंसारी के लिये गाजीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। ये सवाल अजय राय से कई बार किया जा चुका है और उनका यही जवाब रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के लिये प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे।


*अजय राय और मुख्तार अंसारी के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी* 


3 अगस्त 1991 को अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में कर दी गयी थी। अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे और उनके साथ उनके भाई अजय राय भी थे। अजय राय के सामने ही उनके भाई अवधेश राय को मोटर वैन से आये हमलावरों ने गोलियों से भून दिया था। इसके बाद अजय राय ने माफिया मुख्तार अंसारी समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। इस हत्याकांड के 33 साल बाद वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।अजय राय ने अपने भाई अवधेश सिंह की हत्या के केस में मजबूत पैरवी की थी। इसकी वजह से मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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