देवरिया, (सू0वि0), 20 मई। रिटर्निंग ऑफिसर 66 देवरिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन व्यय का प्रथम मिलान 21 मई को पीडब्लूडी गेस्ट हाउस के नवनिर्मित वीवीआईपी भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा। उक्त मिलान में सभी प्रत्याशियों अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों का उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय का मिलान प्रातः दस बजे से सायं पांच बजे के मध्य किया जा सकता है।
रिटर्निंग आफिसर ने बताया कि लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम घोषित होने तक दोनों तारीख को सम्मिलित करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में सभी व्ययों, चाहें व उसके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये हो या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा अलग एवं सही लेखा रखने के साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह नाम निर्देशन कागजात दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे दिये गये रजिस्टर में अपने निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा बनाये रखे। उक्त रजिस्टर के तीन हिस्से होंगे। सफेद पन्नों में पार्ट 'क' में दैनिक लेखे का रजिस्टर, गुलाबी पन्नों में पार्ट 'ख' के अनुसार नकद रजिस्टर तथा पीले पन्नों में पार्ट 'ग' के अनुसार बैंक रजिस्टर होंगे।
अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को निरीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों में प्रस्तुत कराना होगा। (अवधि प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक स्थान लोक निर्माण विभाग का नवनिर्मित वीवीआईपी गेस्टहाउस का कॉन्फ्रेंस हॉल, निकट स्टेडियम) प्रथम निरीक्षण की तिथि 21 मई, द्वितीय निरीक्षण की तिथि 24 मई तृतीय निरीक्षण की तिथि 29 मई निर्धारित है। स्वयं या व्यय मामलों के लिये आप द्वारा अधिकृत अतिरिक्त एजेन्ट जो अभ्यर्थी के व्यय लेखा रजिस्टर का रख-रखाव नियमसंगत तरीके से पूर्ण कराकर उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में मिलान कराने हेतु समस्त बिल वाउचर एवं संलग्नकों सहित निर्वाचन व्यय लेखे की जांच हेतु व्यय प्रेक्षक, 66-देवरिया के समक्ष उपस्थित हों सकते है।






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