देवरिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन लडने वाले अभ्यथियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाक घर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू0 10,000/- से अधिक नही है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है।
अलग से बैंक खाता संचालित करने की सुविधा देने एवं खाता खोलते समय हीं 200 प्रतिपर्णों की चेक बुक(नान पर्सनलाइज) उपलब्ध कराये जाने के निर्देश उन्होंने लीड बैंक आफिसर, सेन्ट्रल बैंक को दिया है।






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