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बुधवार, 31 अगस्त 2022

निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु 04 सितंबर (रविवार) एवं 25 सितंबर (रविवार) को जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थलों पर विशेष कैम्प होगा आयोजित



देवरिया,  31 अगस्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर 01 अगस्त से एकत्र किये जाने का कार्य गतिमान है। आयोग द्वारा मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं से आधार नम्बर एकत्र किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान मतदाताओं को आधार नम्बर एकत्र करने के अतिरिक्त अपने आवेदन पत्र फार्म-6बी जमा करने हेतु विशेष सुविधा देने के प्रयोजन से 04 सितंबर (रविवार) एवं 25 सितंबर (रविवार) को विशेष कैम्प का आयोजन जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थलों पर आयोजित किया जायेगा। 
        उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को निर्देशित किया है कि वे मतदेय स्थलों पर समुचित संख्या में फार्म-6बी की व्यवस्था कराएं। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन फार्मों की कमी न हो। इसके अतिरिक्त यदि विशेष कैम्प दिवस पर कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल / विलोपन / संशोधन कराना चाहता है अथवा नया / संशोधित मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आयोग द्वारा नवीनतम फार्म-6, 7 व 8 उपलब्ध कराया जाए तथा संबंधित फार्मों को भरने में उनकी सहायता की जाए। विशेष कैम्प के आयोजन की व्यवस्था पर समुचित ध्यान दिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही का सतत् पर्यवेक्षण करेगे।
       विशेष कैम्प के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके और वह आधार नम्बर एकत्रीकरण के इस अभियान में प्रतिभाग कर सके। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित करते हुए इस विशेष कैम्प के आयोजन की तिथि तथा तत्संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाए।  आधार नम्बर एकत्रीकरण के बारे में कैम्प दिवस के दिन आने वाले जन सामान्य को यह अवश्य बताया जाए कि आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
      यदि मतदाता को जानकारी को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है तो आधार विवरण को हटाया / छिपाया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में आधार संख्या वाले हार्डकापी में फार्म-6बी के संरक्षण के लिए आधार (प्रमाणीकरण और आफलाइन सत्यापन) विनियम 2022 (2021 का नं०-2) के विनियमन, 14 (1एमबी) का कड़ाई से पालन किया जाए। जिसके अनुसार भौतिक रूप से प्राप्त किए गये आधार नम्बर पत्रों की फोटो प्रतियों का अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा संग्रहित करने से पूर्व आधार नम्बर के पहले 8 अंकों का छुपाया जाएगा।  एकत्र किए गए फार्म-6बी को डिजीटाइजेशन के बाद संलग्नक के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डबल लाक में सुरक्षित रखा जाएगा। सार्वजनिक डोमेन में भौतिक रूप से रखे गए फार्मों के किसी भी लीकेज के लिए सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी होगे। दिये गये निर्देशानुसार ससमय आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

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