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गुरुवार, 13 जनवरी 2022

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण/निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में लागू धारा 144 में हुआ संशोधन

  

देवरिया (सू0वि0) 12 जनवरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) कुंवर पंकज ने  पूरे जनपद में द०प्र०सं० की धारा-144  08 दिसंबर 2021 से 07 फरवरी 2022 तक (दो माह) तक के लिए लागू किया है, जिसमें कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण/विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश में  संशोधन किया है, जो पूर्व में पारित आदेश का ही अंग माना जायेगा, जिसे तत्कालिक प्रभाव से लागू किया है। उन्होंने बताया है इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
       अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) ने बताया है कि जनपद के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द रहेंगे, परन्तु बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार सामग्री उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।  जनपद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच कोई भी व्यक्ति (निर्वाचन कार्य / किसी मरीज को देखने अथवा उपचार हेतु जा रहे व्यक्तियों / आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता से जुड़े व्यक्तियों को छोड़कर) अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा।  जनपद के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, गैस एजेन्सीज / पेट्रोल पम्पों एवं थोक / फुटकर सब्जी मण्डियों इत्यादि स्थानों पर "मास्क नहीं तो सामान नहीं"/"मास्क नहीं तो गैस नहीं" / "मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं" / "मास्क नहीं तो सब्जी नहीं" का बोर्ड अपने दुकान / प्रतिष्ठान / पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सीज के बाहर चस्पा करेंगे, जिससे की अन्दर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे सके एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड-19 / ओमिक्रॉन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जनपद के सभी दुकानदार / प्रतिष्ठान के मालिक अपने दुकान / प्रतिष्ठान के बाहर मास्क / सेनेटाइजर एवं हाथ धोने हेतु साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे की कोई भी व्यक्ति दुकान / प्रतिष्ठान में बिना मास्क पहने एवं अपने हाथों को बिना साबुन एवं सेनेटाइजर से धोये दुकान / प्रतिष्ठान में प्रवेश न करे। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी गली / नुक्कड़ / चौराहे / रोड पर गुट बनाकर अथवा दो से अधिक की संख्या उपस्थित नहीं रहेंगे। जनपद में सभी प्रतिष्ठानों / कार्यालयों (निजी / सरकारी) / दुकानों के मालिक एवं उनके कर्मचारियों एवं प्रतिष्ठानों / दुकानों / कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को मास्क/ सेनेटाइजर का प्रयोग एवं कोविड-19 / ओमिक्रॉन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो।

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