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गुरुवार, 19 अगस्त 2021

कसेरा हत्याकांड : भाजपा नेता की हत्या में कांग्रेस नेता बरी

   वाराणसी। मंदिर की संपत्ति के विवाद को लेकर भाजपा नेता राजेश कसेरा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कांग्रेस नेता बरी हो गए। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने मामले के विचारण के दौरान आरोपित कांग्रेस नेता संजय सिंह उर्फ डॉक्टर, अमित पाठक उर्फ बबलू व शिवदयाल उर्फ बच्चा सिंह को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, देवेंद्र सिंह, बृजपाल यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा। 

   अभियोजन पक्ष के अनुसार चौक थाना क्षेत्र के भुलेटन निवासी विष्णु प्रसाद ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका छोटा भाई राजेश कसेरा, जो राजनीति करता था और भाजपा का मण्डल अध्यक्ष था। 8 दिसंबर 2004 को प्रतिदिन की भॉति शाम को नवरतन राठी के जालपा मन्दिर के सामने आफिस में बैठा था। वादी अपने आवास में स्थित वर्तन की दुकान पर बैठा था। करीब 10 बजकर 15 मिनट पर एक आदमी हाथ में मोबाइल लेकर मेरे दुकान में आया और राजेश के बारे में पूछा तो वादी ने बताया कि वह नवरतन राठी के कटरा में गये हैं। वह दुकान से बाहर निकला और फिर अन्दर आया और मुझसे मेरे भाई राजेश का मोबाइल नम्बर पूछा तो मैंने उसे राजेश का मोबाइल नम्बर बता दिया। उसके बाद वह अपने मोबाइल में नम्बर लोड कर चला गया। उसके जाने के 20-25 मिनट बाद नवरतन राठी ने टेलीफोन से मुझे बताया कि राजेश को गोली लग गयी है, जो बाहर से दौड़ते हुए मेरे पास आया। हम लोग उसे सिंह मेडिकल लाये हैं, जिस पर हम परिवार वाले मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल गये तो वहाँ पर मालूम हुआ कि मेरे भाई को बीएचयू रेफर कर दिया गया है। जहां चिकित्सकों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में चौक पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। बाद में शासन के आदेश पर इस मामले की विवेचना 21 फरवरी 2005 को सीबीसीआईडी को सुपुर्द की गई। सीबीसीआईडी ले विवेचक काशीनाथ सिंह ने विवेचना के दौरान कांग्रेस नेता संजय सिंह उर्फ डॉक्टर, अमित पाठक उर्फ बबलू व शिवदयाल उर्फ बच्चा सिंह का नाम प्रकाश में आने पर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। जिसके बाद सभी आरोपित न्यायालय में समर्पण कर जेल चले गए थे। इस मामले में विचारण के दौरान संजय सिंह उर्फ डॉक्टर की मौत हो जाने पर उनके खिलाफ सुनवाई स्थगित कर दी गयी।
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