Good Daily News...


बुधवार, 9 फ़रवरी 2022

सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट का हुआ प्रशिक्षण


 देवरिया (सू0वि0) 09 फरवरी। मुख्य विकास अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी(कार्मिक/प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल व ससमय निष्पादन के दृष्टिगत सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण आज विकास भवन के गाँधी सभागार, में विधान सभा 336- रूद्रपुर, 337 देवरिया, 338- पथरदेवा, 339- रामपुर कारखाना,  पूर्वान्ह 11 बजे से 01 बजे तक एवं विधान सभा- 340-भाटपाररानी, 341- सलेमपुर, 342- बरहज अपरान्ह 01 बजे से 03 बजे तक आयोजित की गयी।  
      प्रशिक्षण में सेक्टर मजिस्ट्रेट को कार्य और दायित्वों, मतदान स्थान के बारे में मतदाताओं के विषय में, मानचित्रण असुरक्षा के विषय में, मतदान के पूर्व संख्या पर दायित्वों, मतदान वाले दिन के दायित्वों, मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल स्थिति सुनिश्चित करने, यदि कोई समस्या हो तो सुधारात्मक कार्यवाही करने, मतदान प्रक्रिया की पूरी शुचिता बनाये रखना और मतदान केन्द्र का दौरा करने के दौरान मतदान संबंधी सभी पहलुओं की जाँच करना, मतदान केन्द्र का बार-बार दौरा करने, मतदान कर्मियों को मानदेय वितरण सुनिश्चित करने, मतदान समाप्त होने पर पीठासीन की डायरी उपयुक्त ढंग से भरी गई है, ईवीएम मशीनें ठीक से सील की गई है, 17ग फार्म की प्रतियों एजेण्टों को दी गयी है, 17क का रजिस्टर ठीक से भरा गया है, मतदान के बाद, मतदान के संबंध में आरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत रादर्श आचार संहित तथा निर्वाचन के महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया । मतदान कार्यों तथा उनकी बारीकियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक सेक्टर ऑफिसर के पास प्रत्येक मतदान बूथ में मतदाताओं की संख्या समेत उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों की सूची अवश्य होनी चाहिए। सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल मजिस्ट्रेट को मतदान के पूर्व अपने-अपने बूथों का कम से कम दो बार भ्रमण करने के निर्देश दिये गये साथ ही क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के भी निर्देश दिये गये।
         इसके पश्चात् ईवीएम / वीवीपैट की तकनीकी जानकारी मास्टर ट्रेनरों द्वारा दी गयी, जिसमें मशीनों की स्थिति, कार्य एवं उनके एरर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। मास्टर ट्रेनर सुधान्शु शर्मा द्वारा माकपोल, घोषणाओं का प्रारूप, चौलेन्ज वोट, टेण्डर वोट तथा एएसडी वोटर के बार में विस्तार से समझाया गया। मतदान के दौरान प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रारूपों जैसे- मतदाता रजिस्टर 17ए, मतपत्र लेखा 17सी तथा निविदत्त मत-पत्र लेखा 17बी के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही पीठासीन की डायरी पर भी प्रकाश डालते हुए, ईवीएम मशीनों के कनेक्शन की जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण के समय सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा ईवीएम / वीवीपैट का स्वयं प्रयोग भी किया गया एव अपनी जानकारी के बारे में आश्वस्त हुए।
        प्रशिक्षण में अमृत लाल विन्द मुख्य राजस्व अधिकारी, संजय कुमार पाण्डेय, परियोजना निदेशक, जि०ग्रा०वि०अ० श्रवण कुमार राय, जिला विकास अधिकारी राघवेन्द्र कुमार,सर्वेश कुमार मल्ल, अभिषेक मिश्रा, सुधांशु शर्मा, राधाकृष्ण शाही, नीरज कुमार शर्मा, मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे।
 
Share:

डीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भागलपुर का किया औचक निरीक्षण


 स्वास्थ्य सुविधाओ के सभी पैरामीटर की सुलभता सुनिश्चित कराये जाने के दिए निर्देश

 देवरिया (सू0वि0) 09 फरवरी। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भागलपुर का औचक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध संसाधनो एवं उसमें गैप का जायजा लिया। जनपद में 21 व 22 फरवरी को एनक्यएएस नेशनल असेसमेंट के टीम का स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की जायजा लेने हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत उन्होने स्वास्थ्य सुविधाओ के सभी पैरामीटर की सुलभता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश सीएमओ को दिया। उन्होने कहा कि जो भी उपलब्धता में गैप हो, उसे समयबद्धता के साथ सुनिश्चित कर लें।
         जिलाधिकारी श्री निरंजन ने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि लैब टेक्निशियन इस स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात नही है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दो माह पूर्व ही एलटी का स्थानान्तरण कर दिया गया था एवं नये एलटी की तैनाती अभी तक नही हो पायी है। जांच बाहर कराये जाने की बात संज्ञान में आयी,  इस पर जिलाधिकारी ने कडी नाराजगी व्यक्त की मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उपस्थित जनो द्वारा नियमित ओपीडी न होने की शिकायत जिलाधिकारी से किए। उन्होने इस संबंध में भी प्रभारी चिकित्साधिकारी को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के साथ ही मरीजो के इलाज की सुचारु व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिए। साथ उन्होने प्रभारी चिकित्साधिकारी को टीम के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी तैयारी भी पूरा करने का निर्देश दिए।
        निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, सीएमओ डा आलोक पाण्डेय, एसीएमओ डा संजय चन्द्र, प्रभारी चिकित्साधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
 
Share:

आज नामांकन के पांचवे दिन कुल 23 प्रत्याशियों ने किए पर्चा दाखिल



 09 व्यक्तियों द्वारा आज कुल लिए गए 13 सेट में पर्चे

 देवरिया (सू0वि0) 09 फरवरी।  आज नामांकन के पाचवे दिन 23 प्रत्याशियों द्वारा अपने पर्चे संबंधित आरओ के समक्ष दाखिल किए गए। भरे गए नामांकन पत्रों में सर्वाधित बरहज विधानसभा से 06, रामपुर कारखाना से 05, देवरिया सदर से 04, रुद्रपुर व पथरदेवा से 03-03 तथा भाटपाररानी से 02 प्रत्याशियों द्वारा भरा गया नामांकन पत्र सम्मिलित है। सलेमपुर विधानसभा से एक भी नामांकन नही किए गए।
            इसी के साथ ही  09 व्यक्तियों द्वारा कुल 13 सेटो में नामांकन पत्र भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रो हेतु लिए गए, जिसमें रामपुर कारखाना विधानसभा से 01 व्यक्ति ने इतने ही सेट में, भाटपाररानी से 02 लोगो द्वारा 04 सेट में, सलेमपुर से 01 व्यक्ति ने 02 सेट में, रुद्रपुर से 01 व्यक्ति द्वारा 02 सेट में एवं बरहज से 03 लोगो ने इतने ही सेट में तथा पथरदेवा से 01 व्यक्ति ने 01 सेट नामांकन पत्र लिए।
         आज नामांकन करने वालो में विधानसभा रामपुर कारखाना से शहला अहरारी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से 03 सेट में, फसी मंजर गजाला लारी ने समाजवादी पार्टी से आज पुनः 01 सेट में, कौशल किशोर मणि उर्फ माधवजी ने आम आदमी पार्टी से 02 सेट में, दीनानाथ कुशवाहा ने जन अधिकार पार्टी से 01 सेट में तथा इद्रमोहन ने मौलिक अधिकार पार्टी से 01 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करने सम्मिलित है।  भाटपाररानी विधानसभा से आशुतोष उपाध्याय ने समाजवादी से 02 सेट में, दयानंद ने अपना दल यूनाईटेड पार्टी से 01 सेट में तथा रुद्रपुर विधानसभा से अखिलेश प्रताप सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से 04 सेट में, कमलेश कुमार चौरसिया बहुजन मुक्ति पार्टी से 02 सेट में एवं संजय पासवान पुत्र वंशनाथ पासवान राष्ट्रीय हिन्द समाज पार्टी से 01 सेट में पर्चा दाखिल किए। सदर देवरिया विधानसभा से पुरुषोत्तम नारायण सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से 02 सेट में,  ओम प्रकाश चौरसिया पुत्र रामनाथ चौरसिया राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से 02 सेट में तथा विजय पुत्र रामनाथ ने सुभाष भारतीय समाज पार्टी(सुभाष पार्टी)से एवं निर्दल प्रत्याशी के रुप में भी 01-01 सेट में नामांकन किया। विधानसभा पथरदेवा से रामेश्वर मौलिक अधिकारी पार्टी से 01 सेट में, परवेज आलम बहुजन समाज पार्टी से 03 सेट में तथा ज्वाला जी बहुजन मुक्ति पार्टी से 02 सेट में नामांकन पत्र भरे।
          बरहज विधानसभा से कृष्ण चन्द्र निर्दल, विजय शंकर हिन्दुस्तान जनमोर्चा, रामाश्रय मोडरेड पार्टी, भाष्कर मिश्रा निर्दल, ईश्वरचन्द्र बहुजन मुक्ति पार्टी से 01-01 सेट में एवं त्रिलोकी वर्मा भारतवासी पार्टी से 02 सेट में विधानसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भरे।
        आज किए गए नामांकन में प्रमुख पार्टियों से रुद्रपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रुप में अखिलेश सिंह, भाटपाररानी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आशुतोष, सदर देवरिया से पुरुषोतम नारायण सिंह कांग्रेस, रामपुर कारखाना से शहला अहरारी कांग्रेस से, पथरदेवा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से परवेज आलम पर्चा दाखिल करने वालो में सम्मिलित रहे।

Share:

कार्यकर्ताओ के दम पर फिर बनेगी भाजपा सरकार- अरविंद मेनन*

रुद्रपुर देवरिया।
बुधवार को डीएन इंटर कालेज पर भाजपा रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के त्रिदेव कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें बतौर मुख्यातिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। औऱ भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद को भारी मतों के अंतर से जीत दिलाने का आह्वान किया। 
 सम्मेलन को  अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवरिया के डॉ रमापति राम त्रिपाठी,  क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह,  बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद ने पूर्व चेयरमैन छट्ठेलाल निगम ने भी सम्बोधित किया। इस मौके पर ब्लाक प्रमुख उषा पासवान,गौरीबाजार प्रमुख प्रतिनिधि विश्वविजय निषाद समेत संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
Share:

एडीएम प्रशासन ने सामान्य प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक के मोबाइल नम्बरों की दी जानकारी


 देवरिया (सू0वि0) 09 फरवरी।’ उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षक का आगमन यथाशीघ्र जनपद में होने वाला है।
      एडीएम प्रशासन ने आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक के मोबाइल नम्बर के विवरण में बताया है कि सामान्य प्रेक्षक 336- रूद्रपुर का मोबाइल नंबर 7380679122, 337-देवरिया का 8355079120, 338- पथरदेवा का 8931003275, 339 -रामपुर कारखाना का 9839908807, 340 - भाटपार रानी का 8931003390, 341 सलेमपुर का 8931003327 तथा 342- बरहज का मोबाइल नंबर 8931003423 है।
     इसी प्रकार व्यय प्रेक्षक 336 - रूद्रपुर, 337 - देवरिया, 338- पथरदेवा का मोबाइल नंबर 9569719538 तथा 339- रामपुर कारखाना, 340 -भाटपाररानी,  341 - सलेमपुर एवं 342-बरहज का मोबाइल नंबर 9569862037 है।

Share:

मतदेय स्थलों के वेवकास्टिंग की व्यवस्था हेतु एडीएम वित्त ने की बैठक



 सेवा प्रदाता को सभी तैयारियों को सुनिश्चित कर लिए जाने का दिया निर्देश

 देवरिया (सू0वि0) 09 फरवरी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के मतदान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाये रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों के वेवकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है। जनपद में इस कार्य का अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नागेन्द्र सिंह को नामित किया गया है। आज इनकी अध्यक्षता में इनके कार्यकक्ष में संबंधित अधिकारियों यथा- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कृष्णानंद यादव, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर राजीव कुमार तथा कार्यदायी एजेन्सी एएसएनआरई डाटा प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि अलकेश कुमार एवं सीएससी के जहिद्दूल्लाह की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुई।
        बैठक में नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त ने संबंधित चयनित सेवा प्रदाता को मतदान के दौरान मतदेय स्थलों पर मतदान प्रक्रिया लाइव वेबकास्टिंग कराये जाने हेतु आवश्यक संसाधनो मैन पावर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वेवकास्टिंग हेतु इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। वेवकास्टिंग के समय बूथो का चयन करते समय इस बिन्दु का विशेष रुप से ध्यान रखा जाये। उन्होने यह भी कहा कि वेवकास्टिंग की मानिटरिंग हेतु कन्ट्रोल रुम की स्थापना रहेगी। मतदेय स्थलो पर लगाये जाने वाले कार्मिकों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाये, जिससे कि कार्यो में कोई दिक्कत न आये। रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसे प्रत्येक मतदेय स्थलो के भीतर व बाहर विभिन्न स्थानो पर इस आशय का साइनेज लगाया जायेगा कि ‘‘आप सीसीटीवी/वेब कैमरा के निगरानी में है।’’ उन्होने समयबद्ध रुप में चयनित सेवा प्रदाता को सभी तैयारियों को सुनिश्चित कर लिए जाने के कडे निर्देश दिए।  
 
Share:

निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद में विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त



 सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर-9454421568 पर किया जा सकता है सम्पर्क 

 देवरिया (सू0वि0) 09 फरवरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर पंकज ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस जनपद हेतु बी०आर बाला कृष्णन (आई0आर0एस0, रिटायर्ड  आई0आर0एस0 83) को विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनका सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर-9454421568 है, जिस पर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत अथवा सूचना उन्हे दी जा सकती है।
 
Share:

मंगलवार, 8 फ़रवरी 2022

मतदान के दिन 03 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

*
 देवरिया (सू0वि0) 08 फरवरी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि जनपद में मतदान दिवस 03 मार्च को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन सभी कार्यालयों सहित कोषागार एवं उप कोषागार भी बन्द रहेंगे।
Share:

मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद में 2 दिन तक समस्त ब्लाकों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन



देवरिया (सू0वि0) 08 फरवरी।मुख्य विकास अधिकारी रवीन्द्र कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद में 2 दिन तक समस्त 16 ब्लाकों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के सहायक नोडल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  संतोष राय ने बताया कि मतदाताओं से सघन संपर्क अभियान चला कर कार्मिक घर घर जा कर उन्हें मतादान हेतु प्रेरित करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में ग्राम स्तर तक कार्मिक जाकर जागरूक करेंगे।  स्काउट गाइड द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर मतदान हेतु जागरूकता हेतु अभियान चलाया जा रहा है एवं समस्त विकास खंडों में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से नागरिकों से मतदान की अपील की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिलाधिकारी  द्वारा 80% मतदान के संकल्प को पूर्ण करना है। 
     इस अवसर पर विभिन्न ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी,स्वीप नोडल एवं अध्यापक उपस्थित रहे।

Share:

आज नामांकन के चौथे दिन कुल 12 प्रत्याशियों ने किए पर्चा दाखिल



 14 व्यक्तियों द्वारा आज कुल लिए गए 19 सेट में पर्चे

*पथरदेवा, सलेमपुर, देवरिया, बरहज, भाटपाररानी व रुद्रपुर से 02-02 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे 

 रामपुर कारखाना से नही दाखिल हुआ कोई पर्चा

 देवरिया (सू0वि0) 08 फरवरी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के नामांकन के आज चौथे दिन जनपद के विभिन्न विधान सभाओ से कुल 12 नामांकन पत्र दाखिल हुए। छह विधानसभा क्षेत्रों यथा- पथरदेवा, सलेमपुर, देवरिया, बरहज, भाटपाररानी व रुद्रपुर से 02-02 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं विधानसभा रामपुर कारखाना से एक भी नामांकन नही किए गए।
              पथरदेवा विधानसभा से इंडियन नेशनल कांग्रेस से अम्बर जहां व विवेकानंद सिंह ने निर्दल प्रत्याशी के रुप में नामांकन पत्र भरे। रुद्रपुर विधानसभा से दो निर्दल प्रत्याशी अमरजीत पुत्र कृपाशंकर व सुदर्शन पुत्र मैन, भाटपाररानी से अजिमुल्लाह पुत्र सदीक जन अधिकार पार्टी से तथा नूरनेसा पत्नी अजिमुल्लाह निर्दल, बरहज से आज पुनः भारतीय जनता पार्टी से दीपक कुमार मिश्र उर्फ शाका ने एक सेट में नामांकन किया। इसी विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी कृष्ण बिहारी ने भी अपने पर्चे भरे। देवरिया सदर विधानसभा से मीना पत्नी भीम मौलिक अधिकार पार्टी से एवं विरेन्द्र जायसवाल पुत्र गुलाब चंद्र जायसवाल जन अधिकार पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किए। सलेमपुर विधानसभा से सतीश कुमार पुत्र शिव मंगल प्रसाद सीपीआई से एवं राजन कुमार पुत्र फलराज प्रसाद लोकदल से अपनी नामांकन पत्र को दाखिल किया।    
               इसके अलावे आज अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रो से उम्मीदवारी के लिए 14 व्यक्तियों द्वारा कुल 19 सेट नामांकन पत्र भी लिए गए, जिसमें पथरदेवा विधानसभा से 04 व्यक्तियों ने इतने ही सेट में, देवरिया से 04 लोगो द्वारा 08 सेट में, बरहज से 3 व्यक्तियों ने इतने ही सेट में, भाटपाररानी से 01 व्यक्ति द्वारा 01 सेट में एवं रुद्रपुर से 02 लोगो ने 03 सेट में नामांकन पत्र लिए।
 
Share:

रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत रहेगे प्रतिबन्धित



 रैलियाँ जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मैदानों में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की जायेगी 

 मैदानों का आवंटन समान रूप से ई-सुविधा पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओं के आधार पर होगा निर्धारित 

 देवरिया (सू0वि0) 08 फरवरी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड के घटते हुए मामले/कोविड की स्थिति में सुधार एवं निर्वाचनों के प्रचार अभियान हेतु बचे हुए अल्प समय तथा राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के अधिक संख्या में प्रतिभाग किये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिये गये हैं कि रोड शो, पद-यात्रा साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत प्रतिबन्धित रहेंगे, डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या भी पूर्ववत् बनी रहेगी, रात्रि 08 बजे से प्रातः 08 बजे तक प्रचार अभियान के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध पूर्ववत जारी रहेंगे।
     अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि आउटडोर/इन्डोर मीटिंग्स/ रैलियों के सम्बन्ध में इस शर्त के साथ छूट दी जायेगी कि आउटडोर/इन्डोर मीटिंग्स/रैलियों में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा इन्हें हाल का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप होगी, जो भी इनमें से कम हो । यदि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा सख्त है या इन्डोर हाल या खुले मैदान के सम्बन्ध में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिशत निर्धारित किया गया है, तो इस सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश प्रभावी होंगे। खुले मैदान में रैलियाँ जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से निर्धारित मैदानों में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा मैदानों का आवंटन समान रूप से ई-सुविधा पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओं के आधार पर किया जायेगा। इन मैदानों की क्षमता का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप से किया जायेगा और इसे सभी दलों को अधिसूचित किया जायेगा। मैदानों में प्रवेश एवं निकास के एकाधिक स्थान होने चाहिए, ताकि व्यक्तियों के आवागमन के कारण भीड़ इकट्ठी न हो। सभी प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त हैण्ड हाइजीन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो । प्रवेश द्वारों एवं रैली क्षेत्र में पर्याप्त हैण्ड सैनिटाइज़र रखे जाये बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी एवं मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आयोजकों द्वारा शारीरिक दूरी के मानकों, मास्क पहनने एवं अन्य निवारक मानको को सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्याप्त लोगों की तैनाती की जानी चाहिए। निर्धारित खुले मैदानों में लोगों को विभिन्न समूहों में बाँटकर अलग-अलग व्यवस्था की जानी चाहिए और उन समूहों को पृथक-पृथक किये जाने हेतु व्यवस्थायें की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में आयोजक आवश्यक प्रतिबन्ध सुनिश्चित करायेंगे एवं नोडल अधिकारी इन व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। आयोजक त सम्बन्धित राजनैतिक दल द्वारा मीटिंग तथा रैली में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों से राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशा के अनुसार कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। कोविड प्राटोकॉल एवं दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक उत्तरदायी होंगे। आयोजकों द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोडल अधिकारियों को नामित किया जायेगा। जनपद के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोविड के दिशा-निर्देशों और कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
       आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 08 जनवरी, 2022 को निर्गत Revised Broad Guidlines for Conduct of Election, 2022  में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। आयोग द्वारा समय-समय पर बुनियादी स्थिति की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में यथावश्यकता निर्णय लिया जायेगा।
 
Share:

जनपद स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें मतदान एवं मतगणना के दिन रहेगीबन्द


 देवरिया (सू0वि0) 08 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देशित किया है कि जनपद स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें मतदान दिवस के दृष्टिगत 01 मार्च के अपराह्न 06 बजे से 03 मार्च को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी। इसी प्रकार मतगणना दिवस के दृष्टिगत 09 मार्च की रात्रि 10 बजे से 10 मार्च की रात्रि 10 बजे तक जनपद- देवरिया स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें बन्द रखी जायेगी। उक्त बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा
          जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य विर्चाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुये जनपद- देवरिया में 03 मार्च को सम्पादित होने वाले मतदान दिवस व 10 मार्च को मतगणना दिवस पर लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना का कार्य सुचारुपूर्ण शान्तिपूर्वक सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

Share:

गुरुवार, 3 फ़रवरी 2022

प्रशिक्षण में 05 पीठासीन अधिकारी तथा 33 मतदान अधिकारी प्रथम पाए गए अनुपस्थित

*
देवरिया (सू0वि0) 03 फरवरी। मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (कार्मिक/प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2022 को सम्पन्न कराने हेतु आज मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया गया। पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी बालिका इण्टरमीडिएट कालेज टाउन हाल में प्रथम / द्वितीय पाली में सम्पन्न हुआ, जिसमें कुल- 05 पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित पाये गये।
      मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण एस०एस०बी०एल० इण्टरमीडिएट कालेज में प्रथम / द्वितीय पाली में कराया गया, जिसमें 33 मतदान अधिकारी प्रथम अनुपस्थित पाये गये।  31 जनवरी से 03 फरवरी तक कराये गये प्रशिक्षण में 44 पीठासीन अधिकारी एवं 91 मतदान अधिकारी प्रथम इस प्रकार कुल 135 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। 
      उक्त अनुपस्थित कार्मिकों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि  04 फरवरी को प्रातः 10 बजे से इन्दिरा गांधी बालिका इण्टरमीडिएट कालेज टाउन हाल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि को भी अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
Share:

4 फरवरी से होगा नामांकन, तैयारियां पूरी



नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलेक्ट्रेट अवस्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों में होगा सम्पन्न

 नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी निर्धारित

 देवरिया (सू0वि0) 03 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा षष्ठम चरण में सम्पन्न होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नियत निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी, नाम निर्देशनो की संवीक्षा की तारीख 14 फरवरी, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, मतदान की तिथि  03 मार्च तथा वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा 12 मार्च निर्धारित है।
         जिलाधिकारी ने बताया है कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान का समय पूर्वान्ह 07 बजे से अपरान्ह् 06 बजे तक होगा। नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलेक्ट्रेट अवस्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों में 04 फरवरी के पूर्वान्ह् 11 बजे से अपरान्ह् 03 बजे तक होगा। विधान सभा 336- रूद्रपुर के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी रुद्रपुर संजीव कुमार उपाध्याय को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष के लिए न्यायालय अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) देवरिया कक्ष सं0 01 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 337- देवरिया के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह को नामित किया गया है तथा न्यायालय कक्ष न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी देवरिया कक्ष सं० 03  निर्धारित किया गया है। 338-पथरदेवा के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु अपर उप जिलाधिकारी  देवरिया अरुण कुमार को नामित किया गया है एवं न्यायालय उप जिलाधिकारी, देवरिया कक्ष सं० 04 निर्धारित किया गया है। 339-रामपुर कारखाना के रिटर्निंग आफिसर हेतु अपर उप जिलाधिकारी सलेमपुर महेन्द्र कुमार को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी देवरिया कक्ष संख्या 06 निर्धारित किया गया है। 340-भटपाररानी के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी भाटपाररानी राजपति वर्मा को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि/रा) देवरिया कक्ष संख्या 07 निर्धारित किया गया है। 341 सलेमपुर के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी सलेमपुर गुंजन द्विवेदी को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय उप संचालक चकबन्दी देवरिया कक्ष स० 08 निर्धारित किया गया है। विधानसभा 342-बरहज के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी बरहज ध्रुव कुमार शुक्ला को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया कक्ष स० 09 निर्धारित किया गया है। नामनिर्देशन पत्र 04 फरवरी से 11 फरवरी तक (लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर) संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय कक्ष से पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकेगें।
 *प्रचारित प्रसारित द्वारा सूचना विभाग देवरिया।*
नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलेक्ट्रेट अवस्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों में होगा सम्पन्न

 नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी निर्धारित 

 देवरिया  03 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा षष्ठम चरण में सम्पन्न होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नियत निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी, नाम निर्देशनो की संवीक्षा की तारीख 14 फरवरी, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, मतदान की तिथि  03 मार्च तथा वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा 12 मार्च निर्धारित है।
         जिलाधिकारी ने बताया है कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान का समय पूर्वान्ह 07 बजे से अपरान्ह् 06 बजे तक होगा। नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलेक्ट्रेट अवस्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों में 04 फरवरी के पूर्वान्ह् 11 बजे से अपरान्ह् 03 बजे तक होगा। विधान सभा 336- रूद्रपुर के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी रुद्रपुर संजीव कुमार उपाध्याय को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष के लिए न्यायालय अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) देवरिया कक्ष सं0 01 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 337- देवरिया के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह को नामित किया गया है तथा न्यायालय कक्ष न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी देवरिया कक्ष सं० 03  निर्धारित किया गया है। 338-पथरदेवा के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु अपर उप जिलाधिकारी  देवरिया अरुण कुमार को नामित किया गया है एवं न्यायालय उप जिलाधिकारी, देवरिया कक्ष सं० 04 निर्धारित किया गया है। 339-रामपुर कारखाना के रिटर्निंग आफिसर हेतु अपर उप जिलाधिकारी सलेमपुर महेन्द्र कुमार को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी देवरिया कक्ष संख्या 06 निर्धारित किया गया है। 340-भटपाररानी के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी भाटपाररानी राजपति वर्मा को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि/रा) देवरिया कक्ष संख्या 07 निर्धारित किया गया है। 341 सलेमपुर के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी सलेमपुर गुंजन द्विवेदी को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय उप संचालक चकबन्दी देवरिया कक्ष स० 08 निर्धारित किया गया है। विधानसभा 342-बरहज के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी बरहज ध्रुव कुमार शुक्ला को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया कक्ष स० 09 निर्धारित किया गया है। नामनिर्देशन पत्र 04 फरवरी से 11 फरवरी तक (लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर) संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय कक्ष से पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकेगें।
 
Share:

पूर्वांचल की पहली स्वास्थ्य इकाई जिसे मिला लक्ष्य सर्टिफिकेट, सीएमओ, डीपीएम ने दी बधाई,

*सुविधाओं और सेवाओं में 91 प्रतिशत अंकों के साथ डोभी सीएचसी को लक्ष्य का सर्टीफ़िकेट*





-20 और 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय टीम के मूल्यांकन के आधार पर आया परिणाम


जौनपुर।सुविधाओं और सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) डोभी को लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट (लक्ष्य) का प्रमाणपत्र मिला है। इसके साथ ही डोभी सीएचसी लक्ष्य सर्टिफिकेट पाने वाली पूर्वांचल की पहली स्वास्थ्य इकाई बन गई है।

     केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ लक्ष्मी सिंह तथा डोभी के प्रभारी चिकित्साधिकारी (एमओआईसी) डॉ एसके वर्मा के मेल पर आ गया है। इस पर खुशी जताते हुए सीएमओ ने पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं डोभी के एमओआईसी डॉ एसके वर्मा ने इसे डोभी के कर्मचारियों की टीम वर्क का परिणाम बताया। साथ ही जिला स्तर सीएमओ डॉ लक्ष्मी सिंह, डीपीएम सत्यव्रत त्रिपाठी के मार्गदर्शन को इसका श्रेय दिया। 
    जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) सत्यव्रत त्रिपाठी ने बताया कि लक्ष्य के तहत सीएचसी और जिला अस्पताल के प्रसव कक्ष (लेबर रूम) की गुणवत्ता के लिए निर्धारित सभी मानकों पर 70 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले पुरस्कृत किए जाते हैं। 20 और 21 अक्टूबर 2021 को लक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर (एनएचएसआरसी) नई दिल्ली से एक टीम आई थी। इसमें गुजरात से डॉ पियूष टेलर तथा केरल से डॉ शुभगन थे। इसका मूल्यांकन आठ मानकों के आधार पर किया गया। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट्स, इनपुट्स, सपोर्ट सर्विसेज, क्लीनिकल सर्विसेज, इनफेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। 
सर्विस प्रोविजन में मातृ, शिशु, किशोर की स्वास्थ्य सेवाएं, जांचें तथा उपचार की सुविधा सहित कई अन्य सेवाएं परखी जाती हैं।
पेशेंट राइट्स में मरीजों के साथ कर्मचारियों का व्यवहार, गोपनीयता, स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता एवं रोगियों के अधिकारों का प्रदर्शन देखा जाता है।
इनपुट्स में स्पेस, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, वेटिंग एरिया, नर्सिंग स्टेशन ड्यूटी रूम आदि देखा जाता है।
सपोर्ट सर्विसेस उपकरणों के रखरखाव और उनकी क्रियाशीलता, प्रसव कक्ष में रेफ्रिजरेटर, रजिस्टर, दीवारों की साफ-सफाई, बिजली की आपूर्ति, कर्मचारियों का ड्रेस कोड देखा जाता है।
क्लीनिकल सर्विसेज में मरीजों का पंजीकरण, परामर्श, उपचार, प्रोटोकॉल प्रदर्शन, उच्च जोखिम गर्भवती का चिह्नीकरण, संदर्भन और फालोअप की व्यवस्था देखी जाती है।
इंफेक्शन कंट्रोल में स्टाफ का टीकाकरण, चिकित्सकीय जांच, हाथ के साफ-सफाई की आदतें, बायोमेडिकल प्रबधन देखते हैं।
क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी सर्कल का गठन कर माह में नियमित बैठक करना, गैप चिह्नित कर उसे पूर्ण करना आदि देखा जाता है।
आउटकम में कितना प्रसव हुआ, प्रसव के सापेक्ष परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता, आक्सीटोसिन का शत-प्रतिशत प्रबंधन आदि देखा जाता है।
 इनमें सर्विस प्रोविजन में 82 प्रतिशत, पेशेंट राइट में 100 प्रतिशत, इनपुट्स में 90 प्रतिशत अंक मिले। सपोर्ट सर्विसेज में 97 प्रतिशत, इनफेक्शन कंट्रोल में 95 प्रतिशत, क्वालिटी मैनेजमेंट में 84 और आउटकम में 90 प्रतिशत अंक मिले। ओवर आल 91 प्रतिशत अंक मिले। 
Share:

थाना मुगराबादशाहपुर, पुलिस ने जुआ खेलते हुए 06 जुआरियों को धर दबोचा, ताश के पत्ते व नकदी बरामद


जौनपुर । अजय साहनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर  द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तथा  क्षेत्राधिकारी महोदय मछलीशहर के कुशल पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन में थानाध्यक्ष सदानन्द राय मुगराबादशाहपुर जौनपुर के मय टीम द्वारा जरिये मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 02/02/2022 समय करीब 20.55 बजे गड़ियां गांव के पास के बगीचे से 6 जुआरियों को तास के 52 पत्ते  नगद रु0 2600/ रुपये  व 05 अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना मुगराबादशाहपुर  पर मु0अ0स0 33/2022 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर  पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं । 
        बरामदगी:
   तास के 52 पत्ते, नगद 2600/ रु व 05 अदद मोबाइल ।
     नाम पता अभियुक्तगण - 
1. बबलू पटेल पुत्र स्व0 पन्नालाल पटेल निवासी गड़िया थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर उम्र करीब 34 वर्ष
2. दिलिप बिन्द पुत्र सुक्खुराम बिन्द निवासी इटहरा थाना मुगराबादशाहुर जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष
3. उमाशँकर पटेल पुत्र छोटेलाल पटेल निवासी गड़िया थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर उम्र करीब 38 वर्ष
4. अमृतलाल पटेल पुत्र राम करन पटेल निवासी गड़िया थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर उम्र करीब 40 वर्ष
5. अजय गौतम पुत्र मोहनलाल गौतम निवासी नौवाडाड़ी थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर  उम्र करीब 22 वर्ष
6. ओम प्रकाश गौतम पुत्र रवि शँकर निवासी नौवाडाड़ी थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर उम्र करीब 58 वर्ष
*गिरफ्तारी करने वाली टीम-*
1. थानाध्यक्ष सदानन्द राय थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर ।
2. हे0क0 विनोद कुमार सिंह थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर ।
3. चा0हे0का0 मनोज कुमार चौबे थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर ।
4. का0 ओमप्रकाश मिश्रा थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर
5. का0 गया प्रसाद पटेल थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर
6. का0 मिथिलेश राजभर थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर ।
7. का0 अभिमन्यू यादव  थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर ।
8. का0 समरविजय यादव  थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर ।
9. का0 पंकज यादव थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर।
10. का0 अभिषेक पाठक थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर । 
Share:

फर्जी IAS अधिकारी बनकर अधिकारियो पर धौस जमाता था यह युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे



जौनपुर।  शहर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में फर्जी आइएएस अधिकारी बनकर रौब गांठने वाले को धर दबोचा। उसके पास से लाल-नीली बत्ती लगी कार, लैपटाप, आइपैड, मोबाइल फोन, कई एटीएम कार्ड आदि बरामद हुए हैं। यह नंबर बदलकर अधिकारियों व आमजन को गुमराह कर रहा था। एएसपी (सिटी) डा. संजय कुमार ने बताया कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह व एसओजी प्रभारी आदेश त्यागी हमराहियों के साथ गुरुवार की सुबह रसूलाबाद तिराहा पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिग कर रहे थे। इसी दौरान चौकियां की तरफ से लाल व नीली बत्ती लगी एस-क्रास बनी कार नंबर यूपी-32 बीजी-6626 आती दिखी। रोककर पूछताछ किए जाने पर चालक ने खुद को अपर मुख्य सचिव गृह (एसीएस होम) का रिश्तेदार बताते हुए पुलिस पर रौब गांठने लगा। हाव-भाव संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने ई-चालान एप के माध्यम से नंबर चेक किया। पुलिस का शक तब यकीन में बदल गया जब उक्त रजिस्ट्रेशन नंबर पर मालिक का नाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लखनऊ डिवीजन शारदा कैनाल व कार स्विफ्ट डिजायर होना मिला। 
Share:

बीजेपी नेता उषा मौर्या ने की पलटवार , बोली गिरोह बनाकर जमीनों पर कब्ज़ा करता है यह कुनबा



जौनपुर।भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री उषा मौर्या ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बतायी कि जिले में भू माफिया दिलीप कुमार प्रजापति ने सीजेएम  कोर्ट को गुमराह करके मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया पारित कराया है। उक्त जमीन को कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने एण्टी भू -माफिया अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 19 जुलाई 2017 को मेरी जमीन को मुझे वापस दिलवाई थी। उषा ने अपने तेवर के अनुसार दिलीप प्रजापति समेत उसके सहयोगियों पर जमकर हमला बोलते हुए सीधा आरोप लगाया कि यही लोग सरकारी, गैर सरकारी जमीनों के कागजो में फेराफेरी करके उस पर कब्जा करते है साथ ही नगर व आसपास के इलाके में हो रही लूट डकैती की वारदातो में इस गैंग का हाथ रहता है। उषा ने यह भी आरोप लगाया कि इस गैंग को सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री का बरदहस्त प्राप्त था। अब बीजेपी सरकार में इसे नये आका संरक्षण दे रहे है। हलांकि बीजेपी में इसका आका कौन है इसका खुलासा नही किया।
मालूम हो कि बीते 29 जनवरी को सीजेएम कोर्ट ने उषा मौर्या समेत पांच लोगो के खिलाफ कई गम्भीर धाराओ में मुकदमा दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया है।

गुरूवार को उषा मौर्या ने अपने कार्यालय पर एक प्रेसवार्ता करके अपनी सफाई पेश की। उन्होने कहा कि यह जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है सरासर निराधार है। दिलीप कुमार प्रजापति,प्रदीप कुमार प्रजापति संदीप कुमार प्रजापति पुत्र भुलाई राम ने सीजेएम कोर्ट को गुमराह करके राजस्व परिषद का 25 दिसम्बर 2016 को मेरे पक्ष में पारित आदेश का निर्छला देवी के पक्ष में पारित होना बताकर फर्जीवाड़ा करने का एक मुकदमा 156/3 के अर्तगत पारित करवाकर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया है।

उषा ने कहा कि दिलीप व उसके परिवार के लोग चौकियां रोड पर स्थित फायर ब्रिगेड के पास स्थित तलाब और भीटे की जमीन को लकी यादव के पत्नी के नाम बैनामा कराकर उस जमीन पर प्लाटिंग करा रहा है। दूसरा पुलिस क्लब की जमीन का फर्जी दस्तावेज बनवाकर कब्जा कर रहा था लेकिन तत्कालीन एसपी बबलू कुमार ने दीवानी न्यायालय से स्टे आदेश पारित कराया।इस जमीन में दिलीप प्रजापति हिस्सेदार है।

उसके बाद उसने 11 फरवरी 2013 को मेरी जमीन का फर्जी खतौनी बनवाकर अपने नाम दर्ज करा लिया। 19 जुलाई 2017 को एण्टी भू-माफिया के तहत जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए मुझे मेरी जमीन वापस दिलायी।

श्रीमती मौर्या ने कहा कि भुलई राम और उसके पुत्र पहले से ज्यादा मनमढ़ हो गये है। उनके ऊपर आज के समय में दर्जनों अपरधिक एवं जमीन सम्बधित मुकदमें दर्ज है तथा इसके पूरे परिवार के नाम से कई करोड़ों की जमीन खरीदी जा रही है। ये भू-माफिया जमीन के अलावा छिनौती , डकैती,फिरौती और फर्जी वीडियों,फेसबुक आईडी बनाकर ब्लैक मेल करने समेत अन्य कई संगीन अपराधों में लिप्त है। जिसके बदलौत अकुत सम्पत्ति अर्जित किया है। 
Share:

विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आवश्यक सूचना



जौनपुर।।उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश ने स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अवगत किया जाता है कि मतपत्र में लगाये जाने हेतु अभ्यथियों के लिए अपेक्षित है कि वे अपना नवीनतम फोटो (अधिसूचना की तारीख के पहले 3 महीनों की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया) प्रस्तुत करें। फोटो स्टैम्प साइज 2 से.मी. गुणे 2.5 सेमी (2 सेमी चौड़ाई गुणे 2.5 सेमी ऊंचाई में) में कैमरे के सम्मुख सीधे पूर्ण मुखाकृति दृश्य, खुली आंखों वाले तटस्थ चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ होना चाहिए। फोटो अभ्यर्थी के सुविधानुसार रंगीन/श्वेत श्याम में भी हो सकती है। फोटो सामान्य कपड़ो में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी/टोप तथा काले चश्मों से परहेज किया जाना चाहिए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अवगत कराया जाता है कि नामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 पर दाखिल किये जाने वाले शपथपत्र स्टाम्प पेपर पर स्वच्छ अक्षरों में भरा जायेगा तथा शपथपत्र में दिये गये प्रत्येक कालम को भरा जाना अनिवार्य है, कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ा जायेगा। यदि किसी कालम में चाही गयी सूचना आप पर लागू नहीं है तो उस कालम के समक्ष ’’ शून्य या लागू नहीं होता ’’ (नाट अप्लीकेबल) शब्द अवश्य लिखा जायेगा। 
Share:

अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड, कुल 23 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र व बनाने के उपकरण बरामद

दो 

संवाददाता रामविलास गौतम
     सीतापुर।हरगांव / सदरपुर पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध असलहों की रोकथाम के लिये सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। 
थाना हरगांव व थाना सदरपुर पुलिस टीमों द्वारा 02 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए कुल 05 शातिर अपराधियों को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से कुल 02 शस्त्र फैक्ट्रियां जिसमें 23 अदद निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 09 अदद जिन्दा/खोखा कारतूस एवम् अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए है। उक्त दोनों अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी के संबंध में क्रमशःथाना हरगांव पर मु0अ0सं0 067/22 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट व थाना सदरपुर पर मु0अ0सं0 051/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

  गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर अपराधी है, जो पूर्व में भी अवैध शस्त्र निर्माण/विक्रय व चोरी/नकबजनी जैसे अपराधों में लिप्त रहे हैं एवम् अवैध शस्त्र निर्माण/विक्रय का कार्य करते हैं। अभियुक्तगणों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी

विवरण थाना हरगांव----

   अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ. राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 03 अभियुक्त 1. मो0 उमर पुत्र बरकत अली निवासी मोहल्ला बरादरी थाना लहरपुर सीतापुर 2.मुल्लू पुत्र छोट्टा मौर्या निवासी गुरघपा थाना हरगांव सीतापुर 3. मूल चन्द्र पुत्र प्रभु निवासी निवासी शेरपुर थाना हरगांव सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए ग्राम भटपुरवा मुसहिया माइनर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से एक अदद शस्त्र फैक्ट्री जिनमें कुल 06 अदद देशी तमंचा 12 बोर, 07 अदद अर्ध निर्मित तमंचा विभिन्न बोर, 10 अदद नाल, 03 अदद जिन्दा/खोखा कारतूस 12 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व तमंचा बनाने/मरम्मत करने के उपकरण बरामद हुए है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना हरगांव पर मु0अ0सं0 067/22 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है
         
विवरण थाना सदरपुर----

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद श्री रवि शंकर प्रसाद के नेतृत्व में थाना सदरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.02.2022 को अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 02 अभियुक्तों 1.शमशाद पुत्र शब्बीर निवासी जहाँगीराबाद थाना सदरपुर सीतापुर 2.राम नरेश पुत्र राम स्वरुप निवासी नरेन्द्रपुर मजरा लालपुर थाना सदरपुर सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए हुए ग्राम सुखावाकलां के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से एक अदद शस्त्र फैक्ट्री जिनमें कुल 05 अदद तमंचा 12 बोर, 03 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद तमंचा 12 बोर अर्द्धनिर्मित, 01 अदद नाल 12 बोर, 04 अदद जिन्दा/खोखा कारतूस 12 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व शस्त्र बनाने मरम्मत करने के उपकरण बरामद हुए है। । उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना सदरपुर पर मु0अ0सं0 051/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना सदरपुर– थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव, मुख्य आरक्षी राजेश सिंह, मुख्य आरक्षी अमर बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षी राजेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षी कल्पनाथ यादव, आरक्षी अजय कुमार यादव
Share:

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़

हरदोई ।पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय के निर्देशानुसार 2022 के चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु
थाना बेनीगंज
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
क्षेत्राधिकारी हरियाणा महोदय के नेतृत्व में 2/2/2022 को थाना प्रभारी बेनीगंज इंद्रजीत चौहान
पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पलिया राय सिंह के गांव से पूरब आम के बाग से अभियुक्त रामबालक पुत्र श्री राम लोहार निवासी ग्राम लो धोरा थाना बेनीगंज
मैकू पुत्र ननके के निवासी ग्राम पलियारा सिंह थाना बेनीगंज को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक देशी बंदूक 12 बोर एक राइफल 315 बोर 6 तमंचा 315 बोर चार देसी तमंचा 12 बोर तीन तमंचा अर्ध निर्मित 12 बोर दो अर्ध बॉडी 2:00 तक जिंदा कारतूस 12 बोर दो आदत खोखा कारतूस आदि शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया
Share:

अपर पुलिस अधीक्षक बरेली जोन ने विधानसभा 2022 चुनाव के दृष्टिकोण से अधिकारियों के साथ की गोष्ठी


     शाहजहांपुर ।श्री राजकुमार अपर पुलिस अधीक्षक बरेली जोन द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष संपन्न कराए जाने हेतु जनपद शाहजहांपुर में राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्टी कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई
2/2/2022 को श्री राजकुमार अपर पुलिस महानिदेशक  बरेली जोन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन शाहजहांपुर में आगामी चुनाव 2022 को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु की गई तैयारियो एवं अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु
पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर
राजपत्रित अधिकारी‌ क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारियों के साथ की गई गोष्टी तथा अर्धसैनिक बालों को रुकने पर मानक अनुसार सुविधाओ आकलन भली-भांति कर लिया जाए कोविड-19 का भी पालन किया जाए
Share:

जनपद में धारा-144 दो माह के लिए लागू


 देवरिया (सू0वि0) 03 फरवरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया है कि कोविड- 19 (कोरोना वायरस) वैश्विक महामारी से बचाव हेतु कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश के क्रम में तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु 07 फरवरी 2022 तक के लिए पूरे जनपद द०प्र०सं० की धारा 144 लागू किया गया है। वर्तमान समय में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 व मो० हजरत अली का जन्मदिवस महाशिवरात्री, होली / शबेबरात एवं विभिन्न स्तरीय परीक्षाएं जनपद में सम्पादित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त तिलकोत्सव/ शादी-विवाह का कार्यक्रम आयोजित होने एवं विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किये जाने की सम्भावना, जिसमें अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होती है तथा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना रहती है। वर्तमान समय में कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट- बी.1.1.529 (ओमिक्रोन) का विभिन्न देशों में व्यापक प्रकोप होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र आयोग द्वारा दिशा-निर्देश व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Covid Appropriate Behaviour  जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं हाथों को सेनेटाइज करने आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के दिशा-निर्देश के कम में कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिये गये हैं।
      अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि वर्तमान समय में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 व मो० हजरत अली का जन्मदिवस, महाशिवरात्री, होली / शबेबरात एवं विभिन्न स्तरीय परीक्षाएं जनपद में सम्पादित हो रही हैं। संचालित हो रही विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 व त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं / शादी-विवाह के कार्यक्रम एवं धरना प्रदर्शनों व में कोविड (ओमिक्रोन) से बचाव के दृष्टिगत शासन के दिशा-निर्देश के क्रम में निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से निर्गत किये जा रहे हैं। रोड शो पद यात्रा, साइकिल / बाइक /वाहन रैली तथा जुलूस प्रतिबन्धित रहेंगे।  राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण  द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा-निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी रैली मीटिंग में एस०डी०एम०ए० के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अधिकतम प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की संख्या तय होगी ऐसी सभी मीटिंग में राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त संख्या मास्क/सेनेटाइजर उपलब्ध कराये जायें एवं आगमन एवं प्रस्थान द्वार पर सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें। इसके लिए डीईओ द्वारा आवश्यक व्यवस्थायें की जाएंगी। रैली एवं बैठक हेतु मैदान/हॉल एवं उनकी क्षमता का चिन्हांकन, उपरोक्त में आयोजनकर्ता के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु गोले बनाये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस०डी०एम०ए० के द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति किसी रैली या बैठक में  भाग न लें। क्म्व् द्वारा एक नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो इस बात का अनुपालन किया जाये। राजनीतिक दल और पार्टीयों के द्वारा पर्याप्त संख्या में मास्क/ सेनेटाइजर/थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाये। रैली या मीटिंग केवल निर्धारित स्थानों के निर्धारित क्षमता के साथ पूर्व अनुमति के बाद की जायेंगी सुविधा एप्प पर अनुमति मांगने पर राजनीतिक दलों / प्रत्याशियों को एक अनुबंध पत्र अपलोड करना होगा जिसमें उनके द्वारा यह लिखा जायेगा कि उनके द्वारा कोविड-19 के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक कोई रैली या जनसभा नहीं की जायेगी इसे एक प्रकार से प्रचार कर्फ्यू समझा जाये। सार्वजनिक रोड़, चौराहों, गलियों आदि में नुक्कड़ सभा की अनुमति नहीं होगी। जहां तक संभव हो राजनीतिक दल या प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु डिजीटल माध्यम का प्रयोग किया जाये। विजय जुलुस नहीं निकाला जायेगा और विजयी प्रत्याशी के साथ प्रमाण-पत्र लेने हेतु अधिकतम दो व्यक्ति के जाने की अनुमति होगी।
       मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता को डबल डोज वैक्सीनेशन के बाद ही अनुमति दी जायेगी। कोई व्यक्ति मतगणना कक्ष में तभी अन्दर आ सकता है जब उसका डबल डोज वैक्सीनेशन हुआ हो।  नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। जिसे ऑनलाइन भर के उसका प्रिन्ट लेकर निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा, इसी प्रकार से शपथ-पत्र, सिक्योरिटी धनराशि भी दिया जा सकता है।  प्रत्याशी के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु केवल दो व्यक्ति नामांकन यक्ष में जा सकते हैं। नामांकन केवल दो वाहनों की अनुमति होगी। उपरोक्त शर्ताे के उल्लंघन पर किसी भी दल या प्रत्याशी को अग्रिम कोई भी रैली या जमा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेगें की जनपद में आने वाले सभी यात्रियों की धर्मल स्कैनिंग कराई जाय । एट रिस्क देशों से कोविड पॉजीटिव पाए गए यात्रियों को एक पृथक आइसोलेशन फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार एवं कान्टेक्ट ड्रेसिंग करायी जाएगी। जनपद में इस हेतु कोविड चिकित्सालय को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों हेतु आइसोलेशन फैसिलिटी हेतु चिन्हित किया जाएगा। जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची इण्टीग्रेटेड फोविड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेंटर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। इण्टीग्रेटेड कोविंड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेंटर्स से समसा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत में आगमन के सातवें दिवस तक प्रतिदिन कॉल कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति तथा कोविड रोग के लक्षणों की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध किया जायेगा। किसो अंतर्राष्ट्रीय यात्री अथवा उनके परिवार के सदस्यों में कोविड रोग के लक्षणों के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से सूचना की प्राप्ति के पश्चात तत्काल आर०आर०टी० भेजकर आर०टी०पी०सी०आर० कोविड जांच हेतु सैंपल एकत्र कर प्रयोगशाला को प्रेषित किया जायेगा।  जनपद के रेलवे / बस स्टेशन पर अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक की संयुक्त टीम आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में कोविड़ की संपलिंग की व्यवस्था एवं मेडिकल टीम की व्यवस्था का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या अगले 02 दिन में शासन को गृह विभाग के कन्ट्रोल रूम की ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराई जायेगी। जिला / तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया जाय एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त मेडिकल टीम एवं कोविर मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की जाय। कोविड टेस्ट के दौरान पॉजीटिव पाये गये यात्रियों को तुरन्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाय। सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी,  मास्क पहनना एवं हाथों को सेनेटाइज करना आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण संक्रमण फैलता है, तो जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा, अतः उपर्युक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसलिए कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट- बी.1.1.529 (ओमिक्रोन) वैश्विक महामारी के प्रकोप से आम जन के बचाव को दृष्टिगत रखते हुए बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोदिंड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट- बी.1.1.529 (ओमिक्रोन) के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश / प्रोटोकाल का अनुपालन व प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से करायी जाय।
       अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश को अतिक्रमित करते हुए 08 फरवरी 2022 से 07 अप्रैल-2022 तक (दो माह) के लिए द०प्र०सं० की धारा 144 के अर्न्तगत निम्नलिखित आदेश जारी किया  है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। चूँकि यह आदेश तुरन्त जारी किया जाना आवश्यक है तथा जिनके ऊपर लागू होगा उन्हें तत्काल सूचित करने अथवा सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से निम्न प्रतिबंधों के साथ जारी किया जा रहा है। जनपद के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे परन्तु बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार, सामग्री उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच कोई भी व्यक्ति (निर्वाचन कार्य / किसी मरीज को देखने अथवा उपचार हेतु जा रहे व्यक्तियों / आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता से जुड़े व्यक्तियों को छोड़कर) अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जनपद के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, गैस एजेन्सीज / पेट्रोल पम्पों एवं थोक / फुटकर सब्जी मण्डियों इत्यादि स्थानों पर ष्मास्क नहीं तो सामान नहीं / मास्क नहीं तो गैस नहीं / मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं/ मास्क नहीं तो सब्जी नहीं आदि का बोर्ड अपने दुकान / प्रतिष्ठान / पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सीज आदि के बाहर चस्पा करेंगे जिससे की अन्दर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे सके एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोदिड- 19/ ओमिक्रॉन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जनपद के सभी दुकानदार / प्रतिष्ठान के मालिक अपने दुकान / प्रतिष्ठान के बाहर मास्क / सेनेटाइजर एवं धोने साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे की कोई भी व्यक्ति दुकान / प्रतिष्ठान में बिना मास्क पहने एवं अपने हाथों को बिना साबुन एवं सेनेटाइजर से धोये दुकान / प्रतिष्ठान में प्रवेश न करे। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी गली / नुक्कड़ / चौराहे / रोड पर गुट बनाकर अथवा दो से अधिक की संख्या में उपस्थित नहीं रहेंगे। जनपद में सभी प्रतिष्ठानों / कार्यालयों (निजी / सरकारी) / दुकानों के मालिक एवं उनके कर्मचारियों एवं प्रतिष्ठानों / दुकानों / कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को मास्क / सेनेटाइजर का प्रयोग एवं कोविड-19 / ओमिक्रॉन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जनपद कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो। जनपद में कोई भी व्यक्ति 05 या 05 से अधिक के समूह में एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, न ही बिना किसी सक्षम स्तर से जारी अनुमति के बिना कोई जुलूस निकालेंगे अथवा सभा करेंगे। जनपद में कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी हो रहा है एवं विभिन्न देशों में इसके नवीन वेरिएंट (ओमिक्रोन) का भी प्रकोप हो रहा है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस से बचाव हेतु निस्तर मास्क का प्रयोग / सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सेनेटाइजेशन नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे से का कम 6 फीट की दूरी बना कर रखेंगे। यह व्यवस्था व्यापारिक व आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों यथा सामग्रियों की खरीदारी, मेडिकल स्टोर्स, बैंक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पम्प व गैस एजेन्सियों पर भी लागू होगी। प्रतिबंध धार्मिक स्थलों यथा पूजा-पाठ / नमाज / प्रार्थना व अरदास के लिए मन्दिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों के लिए भी लागू होगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल पर से अधिक व्यक्ति एक साथ इकले नहीं होंगे तथा कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखेगे। प्रतिरूप / मूर्तियों / पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की नहीं होगी। समाएं / मण्डली निषिद्ध रहेंगी संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किये हुए भक्ति संगीत / गाने बजाये जा सकते हैं, किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी धार्मिक स्थल अनुमति के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श नहीं करेंगे। कोविड-19 से बचाव हेतु लागू रोकथाम की यही व्यवस्था शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में भी लागू होगी। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल की किसी को प्रेरित करेगा। पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने के लिएजनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकायेगा, न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।  जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेन्सी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबंध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अफवाह फैलायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले किसी प्रकार एस०एम०एस० / एम०एम०एस० / वॉट्सएप्प मैसेज / ट्वीट न तो प्रसारित करेगा, न ही किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करेगा।  जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की पंचायत / महापंचायत बुलायेगा और न ही इस प्रकार के किसी पंचायत में भाग लेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित जानवर के साथ संचरण नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर विधान सभा सामान्य निर्वाचन एवं विधान सभा परिषद् (स्थानीय प्राधिकारी) के संदर्भ में दिये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा। वर्तमान समय में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० के आदेश प्रभावी है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
Share:

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक



नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक दी जानकारी

डबल डोज वैक्सीनेटेड लोग ही बन सकते हैं पोलिंग एजेंट

 देवरिया (सू0वि0) 03 फरवरी। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन स्थित गांधी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नामांकन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत कराया।
        जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रारूप-26 में प्रत्याशी कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक कॉलम में शाब्दिक रूप में सूचना भरनी होगी। फॉर्म-ए और फॉर्म-बी राजनीतिक दलों के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं वास्तविक रूप में होने चाहिए। सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को दस हजार रुपये जमानत के रूप में और अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी को पाँच हजार रुपये जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी को छूट के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
        जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को, यदि उनका कोई आपराधिक इतिहास है तो उसकी सूचना फॉर्म सी-1 पर भरनी होगी और उसे समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल से प्रचारित कराना होगा। बिना डबल डोज वैक्सीनेशन के किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के रूप में अनुमति नहीं नहीं दी जाएगी। डबल डोज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल से डाउनलोड होना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी से 11 फरवरी तक नामांकन किया जा सकता है। प्रत्याशी के साथ दो प्रस्तावक ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। नामांकन पुरर्वाह्न 11 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक किया जाएगा। रविवार के दिन नामांकन नहीं होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मॉडल कोड आफ कंडक्ट और कोविड गाइड लाइन का पालन करने का आह्वान किया। बैठक में एडीएम (प्रशासन) कुंवर पंकज, एसडीएम मंजूर अहमद अंसारी, भाजपा के डॉ गंगा शरण पांडेय, अजय कुमार शाही समाजवादी पार्टी के दिव्यांश श्रीवास्तव बसपा के रोहित कुमार गौतम, तारकेश्वर मणि त्रिपाठी, शिव शंकर सिंह, उत्कर्ष नारायण राय, उदय भान यादव सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

बॉक्स संख्या-1

*एमएलसी चुनाव की दी जानकारी*
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एमएलसी  चुनाव के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमएलसी चुनाव की अधिसूचना 10 फरवरी को जारी होगी। नामांकन हेतु अंतिम तिथि 17 फरवरी, नामांकन की जांच की तिथि 18 फरवरी, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है। मतदान की तिथि 7 मार्च तथा मतगणना 12 मार्च को होगी जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के बारे में जानकारी दी।
 
Share:

लीगल एडवाइजर पद के लिए करें आवेदन


देवरिया (सू0वि0) 03 फरवरी। जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर ने बताया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देश के कम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजनान्तर्गत अत्याचार से उत्पीड़ित व्यक्तियों के लिये अनिवार्य रूप से थानों में एफ0आई0आर0 पंजीकृत होने तथा इस सम्बन्ध में नेशनल हेल्पलाइन को प्रभावी बनने हेतु Legal Advisers (विधि सलाहकार), जो कि मा०उच्च न्यायालय से सम्बन्धित हो तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों के प्रति प्रयत्नशील रहे हैं, की तैनाती किया जाना है। साथ ही तहसील / क्षेत्र स्तर पर Field level counseller (फील्ड लेवल काउंसलर) की भी तैनाती करायी जानी है, जो पीड़ित व्याक्तियों से समन्वय स्थापित कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे। फील्ड लेवल काउंसलर राजकीय सेवा निवृत्त ऐसे कार्मिक होंगे, जो इस कार्य हेतु प्रतिबद्ध हो ।
      उक्त पदों पर तैनाती हेतु इच्छुक व्यक्ति  अपना प्रस्ताव / प्रमाण-पत्र तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया के कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
उक्त पदों हेतु कोई मानदेय/वेतन/भत्ता देय नही है। सेवा की भावना से उक्त पदों पर इच्छुक व्यक्ति द्वारा कार्य करने हेतु।
 
Share:

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैंकर्स संग बैठक


संदिग्ध ट्रांजेक्शन की दी जाएगी सूचना

प्रत्याशियों का नया खाता प्राथमिकता के आधार पर खुले

जनधन और निष्क्रिय खातों पर रहेगी पैनी निगाह

देवरिया (सु0वि0), 03 फरवरी। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन के गांधी सभागार में जनपद के सभी बैंकर्स के साथ बैठक की। बैठक में लंबे समय से निष्क्रिय खातों में होने वाले बड़े ट्रांजैक्शन की सूचना नियमित रूप से चुनाव कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने और एथिकल वोटिंग को प्रोत्साहन देता है। चुनाव के दौरान कुछ लोग मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उनके निर्णय को प्रभावित करते है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए जनपद की समूची बैंकिंग प्रणाली को अधिक जिम्मेदारी से काम कर रहा होगा।

उन्होंने कहा कि यदि किसी जनधन खाते में कोई असामान्य ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी सूचना तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध होनी चाहिए। संदिग्ध खातों की सूची तैयार कर ली जाए और आरटीजीएस एवं नेफ्ट के द्वारा यदि किसी एक खाते में अचानक बड़े धनराशि का ट्रांजैक्शन होने लगे, उसे भी सूचीबद्ध करना चाहिए। यदि किसी खाते में दस लाख रुपये से अधिक की धनराशि का ट्रांजैक्शन हो तो उसकी सूचना तत्काल आयकर विभाग को देनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव खर्च के लिए बैंक में एक नया खाता खोलना अनिवार्य है। बैंकर्स प्रत्याशियों को खाता प्राथमिकता के आधार पर खोलें। 

बैंक एटीएम कैश का परिवहन करते समय समस्त आवश्यक दस्तावेज तथा वाहन का रूट चार्ट साथ में रखें। किसी भी दशा में थर्ड पार्टी के पैसे का परिवहन न करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम (प्रशासन) कुँवर पंकज, एसडीएम मंजूर अहमद अंसारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी कुलदीप सरोज, एलडीएम राकेश कुमार सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद थे।

Share:

बुधवार, 2 फ़रवरी 2022

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.02.2022 जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.02.2022 जनपद देवरिया।
        यथा आप सभी को सूच्य है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के छठें चरण में जनपद देवरिया में मतदान दिनंाक 03.03.2022 को होगा। इसी क्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 04.02.2022 से 11.02.2022 तक निश्चित की गयी है। नामांकन की प्रक्रिया जिला कलेक्ट्रेट परिसर में होगी। पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में इस प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न करने के निमित्त व्यापक पुलिस प्रबन्ध किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नवत है-
➡️नामांकन प्रक्रिया में 03 क्षेत्राधिकारी, 
➡️12 प्रभारी निरीक्षक, 
➡️10 निरीक्षक, 
➡️40 उप निरीक्षक, 
➡️50 मुख्य आरक्षी, 
➡️180 पुरूष/महिला आरक्षी, 
➡️01 कम्पनी पीएसी 
➡️15 यातायात पुलिस कर्मियों कुल 305 पुलिस अधिकारी/कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। समस्त नामांकन प्रक्रिया के मुख्य पर्यवेक्षक अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक जनपद देवरिया श्री राजेश कुमार सोनकर हैं। 
          देवरिया जनपद के 07 विधानसभा निर्वाचन सीटों के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट मुख्य भवन में 07 सहायक निवार्चन अधिकारी के कक्ष निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक कक्ष पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 01 निरीक्षक 02 उ0नि0 एवं 10 पुरूष/महिला आरक्षीगण की ड्यूटी लगायी गयी है। समस्त नामांकन स्थल को इनर एवं आउटर 02 कार्डनों में विभक्त किया गया है, जिनके प्रभारी क्षेत्राधिकारी के स्तर के अधिकारी हैं। 
      सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त नामांकन स्थल पर सुदृढ़ बैरेकेटिंग की गयी है ताकि अनावश्यक व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सकें। मुख्य प्रवेश द्वार, जो कि कलेक्ट्रेट का दक्षिणी द्वार है, पर महिला इनक्लोजर, कोविड हेल्प डेस्क व डीएफएमडी की व्यवस्था की गयी है तथा 02 प्रभारी निरीक्षकों की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था के निमित्त लगायी गयी है। इस द्वार से ही नामांकन हेतु प्रत्याशी प्रवेश करेंगे। कलेक्ट्रेट उत्तरी द्वार से अधिवक्ता व वादकारियों का प्रवेश रहेगा तथा अधिवक्तागण अपने निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे ताकि उन्हें प्रवेश में कोई दिक्कत न हो। 
        नामांकन अवधि में रूट डायवर्जन का विवरण निम्न है-
➡️समस्त नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रातः 10ः30 बजे से अपराह्न 03ः30 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित सड़क पर जीरो ट्रैफिक होगा। 
➡️नामांकन स्थल के बाहर रोडवेज बस स्टैण्ड एवं शिव मन्दिर के पास सुदृढ़  बैरेकेटिंग की जायेगी। सलेमपुर की तरफ से आने वाले वाहन जिला अस्पताल से होते हुए पुराना पोस्टमार्टम चौराहा होते हुए शिव मन्दिर के पास निकलेंगे। सुभाष चौक से आने वाले वाहन शिव मन्दिर के सामने वाले रास्ते से प्रवेश करते हुए पुराना पोस्टमार्टम चौराहा, जिला अस्पताल होते हुए रोडवेज बस स्टैण्ड पर निकलेंगे। 
➡️सलेमपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को रूद्रपुर मोड़ से डायवर्ट किया जायेगा जो कतरारी चौराहे से अमेठी तिराहा से मुड़कर खोराराम होते हुए बैतालपुर निकलेंगे। गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को गौरीबाजार रामपुर चौराहे से रूद्रपुर से होते हुए रूद्रपुर मोड़ देवरिया से सलेमपुर की तरफ जायेंगे।
➡️जनपद देवरिया में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत 90 कम्पनी अर्द्धसैनिक बल/राज्य सशस्त्र बल, विभिन्न जनपदों से कुल 5871 पुलिस बल एवं कुल 4137 होमगार्ड बल का आवंटन किया गया है। इनके अवस्थापन के निमित्त 127 विद्यालयों का अधिग्रहण प्रशासन द्वारा किया गया है। इन विद्यालयों में समस्त मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्थापन कर लिया गया है।   
➡️वर्तमान में कोविड से बचाव हेतु देवरिया जनपद में नियुक्त सभी पुलिस कर्मियों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है एवं जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी वाह््य जनपदों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में लगायी गयी है उन्हे सर्वोच्च प्राथमिकता पर शत-प्रतिशत बूस्टर डोज लगाया जा रहा है।
Share:

प्रशिक्षण में 29 पीठासीन अधिकारी तथा 47 मतदान अधिकारी प्रथम पाए गए अनुपस्थित



*
देवरिया (सू0वि0) 02 फरवरी। मुख्य विकास अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक / प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराने हेतु आज मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया गया। पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी बालिका इण्टरमीडिएट कालेज टाउन हाल में प्रथम / द्वितीय पाली में सम्पन्न हुआ, जिसमें कुल 29 पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित पाये गये। 
    मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण एस०एस०बी०एल० इण्टरमीडिएट कालेज में प्रथम / द्वितीय पाली में कराया गया, जिसमें 47 मतदान अधिकारी प्रथम अनुपस्थित पाये गये।  31 जनवरी एव 01 फरवरी को प्रशिक्षण में अनुपस्थित 82 पीठासीन / मतदान अधिकारी प्रथम आज उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किये। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग के कर्मचारी जो प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें निर्देशित करें कि  03 फरवरी को प्रातः 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि को भी अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  
Share:

मंगलवार, 1 फ़रवरी 2022

प्रशिक्षण में 45 पीठासीन अधिकारी तथा 49 मतदान अधिकारी प्रथम पाए गए अनुपस्थित




देवरिया (सू0वि0) 01 फरवरी।मुख्य विकास अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक / प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराने हेतु आज मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया गया। पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी बालिका इण्टरमीडिएट कालेज टाउन हाल में प्रथम / द्वितीय पाली में सम्पन्न हुआ, जिसमें कुल 45 पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित पाये गये।
      मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण एस०एस०बी०एल० इण्टरमीडिएट कालेज में प्रथम / द्वितीय पाली में कराया गया, जिसमें 49 मतदान अधिकारी प्रथम अनुपस्थित पाये गये।  प्रशिक्षण में अनुपस्थित 09 पीठासीन अधिकारी आज उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किये। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि अपने विभाग के कर्मचारी जो प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें निर्देशित करें कि वे 02 फरवरी को प्रातः 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि को भी अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Share:

भाजयुमो नगर उत्तरी ने किया पोस्टर प्ले कार्ड


जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष उत्तरी शिवम राय के नेतृत्व में नगर उत्तरी क्षेत्र में मंगलवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मद हसन डिग्री कालेज के चौराहे पर सरकार की उपलब्धियों के पोस्टर (प्ले कार्ड) कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री राय ने युवाओं को आह्वान किया कि जब-जब युवा करवट लिया है, तब-तब देश की दिशा व तय बदल जाती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की 5 वर्षों की उपलब्धियों सहित जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य हम युवाओं के कंधों पर है जिसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर रामचन्दर बिन्द, नगर उपाध्यक्ष आकाश मौर्य, नगर उपाध्यक्ष अनन्तू साहू, नगर मंत्री सत्यम रावत, मीडिया प्रभारी इशान्त चतुर्वेदी सहित सदस्य अवतार, सत्यम सोनी ऋषभ सोनी के अलावा तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 
Share:

लक्षणयुक्त मरीजों को कोरोना की मेडिकल किट उपलब्ध करा दी जाए

*    जौनपुर। विशेष सचिव पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन देवेंद्र कुमार पांडेय द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की गई। सचिव जी के द्वारा हेल्प डेस्क के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक लोगों की सैंपलिंग की जाए और लक्षणयुक्त मरीजों को कोरोना की मेडिकल किट उपलब्ध करा दी जाए।सचिव के द्वारा वैक्सीनेशन कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 15 से 18 एवं बुजुर्गों को कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा था। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और सीएमएस ए.के. शर्मा को निर्देश दिया कि ऑक्सीजन प्लांट चलाए जाने हेतु प्रशिक्षण दे दिया जाए, जिस पर सीएमएस द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है।इसके उपरांत विशेष सचिव द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पूछा कि प्रतिदिन कितने लोगों को फोन किया जा रहा है और इससे क्या सकारात्मक परिणाम आ रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि अवशेष लोगो को जल्द से जल्द सेकंड डोज लगवाये जाए। 15 से 18 वर्ष एवं बुजुर्गो को बूस्टर डोज लागाये जाने की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, जिला विकास अधिकारी बी.बी. सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार मौर्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी राजेश सिंह, उपायुक्त मनरेगा भूपेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। 
Share:

सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के प्रचार पर रहेगी विशेष निगाह


सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री की लेनी होगी मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की पूर्वानुमति

प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एकाउंट्स का देना होगा ब्यौरा

*सोशल मीडिया से चुनाव प्रचार पर किये गए खर्च प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेंगे*

सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए रखे गए कार्मिकों का वेतन व्यय भी चुनाव खर्च में जुड़ेगा

देवरिया 1 फरवरी।आगामी विधानसभा चुनाव-2022 में प्रत्याशियों के सोशल मीडिया एकाउंट्स पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की विशेष निगाह रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चुनाव-प्रचार के लिए किए गए खर्च प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में जोड़े जाएंगे।
       उक्त बातें विधानसभा चुनाव 2022 में मीडिया प्रबंधन प्रभारी/मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद ने कही। उन्होंने कहा कि फेसबुक, टि्वटर, यूट्यूब,व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कू सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की सतत निगरानी की जाएगी। इसके लिए सोशल मीडिया निगरानी में दक्ष कार्मिकों की शिफ्टवार तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया साइट्स पर दिए जाने वाले विज्ञापन पूर्व प्रमाणन की परिधि में आते हैं। अतः राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट आधारित किसी भी मीडिया/वेबसाइट के लिए कोई भी राजनीतिक विज्ञापन के लिए निर्धारित फॉर्मेट पर पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

        सोशल मीडिया पर विज्ञापन व्यय के साथ-साथ विज्ञापनों को कैरी करने के लिए इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को किए गए भुगतान, विषय-वस्तु के रचनात्मक विकास पर होने वाले प्रचार संबंधित प्रचालनात्मक व्यय एवं प्रत्याशी और राजनीतिक दलों द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बनाए रखने के लिए नियोजित कामगारों की टीम को दिए गए वेतन और मजदूरी पर प्रचालनात्मक व्यय आदि भी शामिल होंगे।

    बॉक्स संख्या-1

     प्रत्याशियों को देनी होगी सोशल मीडिया एकाउंट्स की सूचना
प्रत्याशी नामांकन करते समय प्रपत्र संख्या 26 में शपथ पत्र दाखिल करेंगे। निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार उक्त प्रपत्र के पैरा संख्या-3 में प्रत्याशी को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और प्रामाणिक सोशल मीडिया एकाउंट्स से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
Share:

चार फरवरी से होगा नामांकन

  पूर्वाहन्न11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कर सकते हैं आवेदन                                                         नामांकन की अंतिम तिथि 11 फरवरी                     नामांकन स्थल से 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी वाहन सहित प्रवेश नहीं कर सकेंगे                              नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश                                                               सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को 5 हजार रुपये की धनराशि जमानत के तौर पर करनी होगी जमा।          देवरिया (सू0वि0) 01 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के षष्ठम चरण में सम्पन्न होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नियत निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जनपद में अवस्थित विधान निर्वाचन क्षेत्रों कमशः 336- रूद्रपुर, 337- देवरिया, 338- पथरदेवा, 339- रामपुर कारखाना 340-भाटपार रानी, 341 सलेमपुर (अ0जा0) एवं 342 बरहज के लिये निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके अनुसार 04 फरवरी को निर्वाचन की अधिसूचना, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 11 फरवरी, नाम निर्देशन की जांच 14 फरवरी, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 16 फरवरी, मतदान 03 मार्च, मतगणना 10 मार्च तथा वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा 12 मार्च निर्धारित है।         जिलाधिकारी ने बताया है कि अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के तत्काल बाद प्रतीक आवंटन नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलेक्ट्रेट, देवरिया अवस्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों में (पूर्वान्ह 11 बजे 03 बजे अपराहन तक) होगा। विधान सभा 336- रूद्रपुर के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी रुद्रपुर संजीव कुमार उपाध्याय को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष के लिए न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया कक्ष सं0 01 निर्धारित किया गया है।   इसी प्रकार 337- देवरिया के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह को नामित किया गया है तथा न्यायालय कक्ष न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी देवरिया कक्ष सं० 03  निर्धारित किया गया है। 338-पथरदेवा के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु अपर उप जिलाधिकारी  देवरिया अरुण कुमार को नामित किया गया है एवं न्यायालय उप जिलाधिकारी, देवरिया कक्ष सं० 04 निर्धारित किया गया है। 339-रामपुर कारखाना के रिटर्निंग आफिसर हेतु अपर उप जिलाधिकारी सलेमपुर महेन्द्र कुमार को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी देवरिया कक्ष संख्या 06 निर्धारित किया गया है। 340-भटपाररानी के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी भाटपाररानी राजपति वर्मा को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि/रा) देवरिया कक्ष संख्या 07 निर्धारित किया गया है।    341 सलेमपुर के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी सलेमपुर गुंजन द्विवेदी को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय उप संचालक चकबन्दी देवरिया कक्ष स० 08 निर्धारित किया गया है। विधानसभा 342-बरहज के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी बरहज ध्रुव कुमार शुक्ला को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय मुख्य राजस्व् अधिकारी देवरिया कक्ष स० 09 निर्धारित किया गया है। नामनिर्देशन पत्र 04 फरवरी से 11 फरवरी तक (लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर) रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय कक्ष से पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकेगें।    अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नामनिर्देशन पत्र प्रारूप-2ख में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी अधिकतम् 04 सेट में नामनिर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम उत्तर प्रदेश की किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना चाहिए।  यदि अभ्यर्थी जिस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नामनिर्देशन पत्र दाखिल कर रहा है, यदि उससे भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने मतदाता होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।     आयोग के निर्देशानुसार कोई भी अभ्यर्थी नामनिर्देशन स्थल के 100 मीटर के परिधि के भीतर वाहन सहित प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कोविड-19 के दृष्टिगत नामनिर्देशन के प्रयोजन के लिए वाहनों की अधिकतम संख्या 02 हो सकेगी। आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या 02 हो सकेगी। अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय के लिये एक पृथक बैंक खाता (चालू / बचत) नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने की तारीख से कम से कम 01 दिन पूर्व खोलना होगा। सामान्य अभ्यर्थी को रू0 10000 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को रू० 5000 की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को आयोग द्वारा नियत प्रारूप-26 पर वांछित सूचना शपथ-पत्र पर देनी होगी। शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए। अभ्यर्थी को सरकारी आवास के लिए भाटक (रेंट), विद्युत प्रभार जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार के बावत् संबंधित अभिकरणों का बेबाकी प्रमाणपत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्ररूप-26 पर शपथ पत्र में सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे शून्य या लागू नहीं होता जैसा भी है उपयुक्त टिप्पणी दर्शायी जायेगी। कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है, किसी कालम में डैश (-) करके भी नहीं छोड़ा जायेगा। . यदि अभ्यर्थी किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल अथवा उस राज्य में मान्यताप्राप्त राज्यीय दल द्वारा खड़ा किया गया है तो 01 प्रस्थापक तथा मान्यताप्राप्त दल से भिन्न अभ्यर्थियों के मामले में प्रस्थापक की संख्या 10 होगी। प्रस्थापक सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक / मतदाता होने चाहिए। नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी स्वयं अथवा उसके किसी एक प्रस्थापक द्वारा प्रदत्त किये जा सकते हैं।     अभ्यर्थी प्ररूप- 26 शपथ पत्र तथा राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी के मामले में फार्म ए और बी विलम्बतम नामनिर्देशन के अंतिम दिनांक के 03 बजे अपराहन तक प्रस्तुत कर सकते है।  राष्ट्रीय / राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न अभ्यर्थी को आयोग द्वारा अधिसूचित प्रतीक चिन्ह ही नामनिर्देशन पत्र में यथा स्थान अधिमान क्रम में भरने चाहिये।     अभ्यर्थी को अपने तथा प्रस्थापक के निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियाँ सावधानी से सही-सही भरनी चाहिये। आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन व्यय हेतु 40 लाख की धनराशि अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित की गयी है।               अभ्यर्थी को आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा फार्मेट सी-1 पर देना होगा तथा नाम वापसी के तिथि के उपरान्त प्रत्याशी होने की दशा में उसे कम से कम 3 बार (1 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि के 04 दिवसों के अन्दर 2 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि से पाँचवें और आठवें दिवस के अन्दर, 3 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि से नवे दिवस से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस तक अर्थात मतदान दिवस से 02 दिवस पूर्व) समाचार पत्रों व टी०वी० मे प्रकाशन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को प्रकाशन पर हुये व्यय को फार्मेट सी-4 पर अनिवार्य रूप से (निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवसों के अन्दर अथवा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करते समय) देना होगा। प्रारुप 2ख एवं प्रारुप 26 में एक एक फोटो चस्पा करना है तथा मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थी को 05 फोटो संलग्न करने है, जो नवीनतम फोटो होंगे। अभ्यर्थी से अपने नवीनतम फोटो प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, जो नामांकन की तारीख से कुछ दिन(अधिसूचना की तिथि से 03 माह के अंतर का हो) पहले का हो। फोटो व्हाइट / ऑफ व्हाइट बैक ग्राउंड में स्टैम्प आकार 2cm x 2.5cm का होना चाहिए, जिसमें पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होना चाहिए और चेहरे की सरल अभिव्यक्ति हो तथा आँखे खुली होनी चाहिए। फोटो साधारण वस्त्र में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी / हैट न लगाई जाये काला रंग का चश्मा भी न लगायें। अभ्यर्थी को आयोग के निर्देशानुसार फोटो के बावत् स्वयं के हस्ताक्षरित एक घोषणा भी प्रस्तुत करना होगा। 
Share:

Featured Post

एफएमडी टीकाकरण अभियान तेज, पशुपालक आधार से कराएं पंजीकरण

  बैतालपुर, देवरिया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) टीकाकरण अभियान के आठवें चरण का कार्य विकास खंड ...

Definition List

Business

Unordered List

Technology

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Our Company Inc. 1238 S . 123 St.Suite 25 Town City 3333 Phone: 123-456-789 Fax: 123-456-789