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मंगलवार, 1 फ़रवरी 2022

चार फरवरी से होगा नामांकन

  पूर्वाहन्न11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कर सकते हैं आवेदन                                                         नामांकन की अंतिम तिथि 11 फरवरी                     नामांकन स्थल से 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी वाहन सहित प्रवेश नहीं कर सकेंगे                              नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश                                                               सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को 5 हजार रुपये की धनराशि जमानत के तौर पर करनी होगी जमा।          देवरिया (सू0वि0) 01 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के षष्ठम चरण में सम्पन्न होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नियत निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जनपद में अवस्थित विधान निर्वाचन क्षेत्रों कमशः 336- रूद्रपुर, 337- देवरिया, 338- पथरदेवा, 339- रामपुर कारखाना 340-भाटपार रानी, 341 सलेमपुर (अ0जा0) एवं 342 बरहज के लिये निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके अनुसार 04 फरवरी को निर्वाचन की अधिसूचना, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 11 फरवरी, नाम निर्देशन की जांच 14 फरवरी, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 16 फरवरी, मतदान 03 मार्च, मतगणना 10 मार्च तथा वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा 12 मार्च निर्धारित है।         जिलाधिकारी ने बताया है कि अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के तत्काल बाद प्रतीक आवंटन नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलेक्ट्रेट, देवरिया अवस्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों में (पूर्वान्ह 11 बजे 03 बजे अपराहन तक) होगा। विधान सभा 336- रूद्रपुर के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी रुद्रपुर संजीव कुमार उपाध्याय को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष के लिए न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया कक्ष सं0 01 निर्धारित किया गया है।   इसी प्रकार 337- देवरिया के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह को नामित किया गया है तथा न्यायालय कक्ष न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी देवरिया कक्ष सं० 03  निर्धारित किया गया है। 338-पथरदेवा के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु अपर उप जिलाधिकारी  देवरिया अरुण कुमार को नामित किया गया है एवं न्यायालय उप जिलाधिकारी, देवरिया कक्ष सं० 04 निर्धारित किया गया है। 339-रामपुर कारखाना के रिटर्निंग आफिसर हेतु अपर उप जिलाधिकारी सलेमपुर महेन्द्र कुमार को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी देवरिया कक्ष संख्या 06 निर्धारित किया गया है। 340-भटपाररानी के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी भाटपाररानी राजपति वर्मा को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि/रा) देवरिया कक्ष संख्या 07 निर्धारित किया गया है।    341 सलेमपुर के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी सलेमपुर गुंजन द्विवेदी को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय उप संचालक चकबन्दी देवरिया कक्ष स० 08 निर्धारित किया गया है। विधानसभा 342-बरहज के रिटर्निंग आफिसर हेतु उप जिलाधिकारी बरहज ध्रुव कुमार शुक्ला को नामित किया गया है एवं न्यायालय कक्ष न्यायालय मुख्य राजस्व् अधिकारी देवरिया कक्ष स० 09 निर्धारित किया गया है। नामनिर्देशन पत्र 04 फरवरी से 11 फरवरी तक (लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर) रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय कक्ष से पूर्वान्ह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकेगें।    अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नामनिर्देशन पत्र प्रारूप-2ख में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी अधिकतम् 04 सेट में नामनिर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम उत्तर प्रदेश की किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना चाहिए।  यदि अभ्यर्थी जिस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नामनिर्देशन पत्र दाखिल कर रहा है, यदि उससे भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने मतदाता होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।     आयोग के निर्देशानुसार कोई भी अभ्यर्थी नामनिर्देशन स्थल के 100 मीटर के परिधि के भीतर वाहन सहित प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कोविड-19 के दृष्टिगत नामनिर्देशन के प्रयोजन के लिए वाहनों की अधिकतम संख्या 02 हो सकेगी। आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या 02 हो सकेगी। अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय के लिये एक पृथक बैंक खाता (चालू / बचत) नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने की तारीख से कम से कम 01 दिन पूर्व खोलना होगा। सामान्य अभ्यर्थी को रू0 10000 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को रू० 5000 की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को आयोग द्वारा नियत प्रारूप-26 पर वांछित सूचना शपथ-पत्र पर देनी होगी। शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए। अभ्यर्थी को सरकारी आवास के लिए भाटक (रेंट), विद्युत प्रभार जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार के बावत् संबंधित अभिकरणों का बेबाकी प्रमाणपत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्ररूप-26 पर शपथ पत्र में सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे शून्य या लागू नहीं होता जैसा भी है उपयुक्त टिप्पणी दर्शायी जायेगी। कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है, किसी कालम में डैश (-) करके भी नहीं छोड़ा जायेगा। . यदि अभ्यर्थी किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल अथवा उस राज्य में मान्यताप्राप्त राज्यीय दल द्वारा खड़ा किया गया है तो 01 प्रस्थापक तथा मान्यताप्राप्त दल से भिन्न अभ्यर्थियों के मामले में प्रस्थापक की संख्या 10 होगी। प्रस्थापक सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक / मतदाता होने चाहिए। नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी स्वयं अथवा उसके किसी एक प्रस्थापक द्वारा प्रदत्त किये जा सकते हैं।     अभ्यर्थी प्ररूप- 26 शपथ पत्र तथा राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी के मामले में फार्म ए और बी विलम्बतम नामनिर्देशन के अंतिम दिनांक के 03 बजे अपराहन तक प्रस्तुत कर सकते है।  राष्ट्रीय / राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न अभ्यर्थी को आयोग द्वारा अधिसूचित प्रतीक चिन्ह ही नामनिर्देशन पत्र में यथा स्थान अधिमान क्रम में भरने चाहिये।     अभ्यर्थी को अपने तथा प्रस्थापक के निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियाँ सावधानी से सही-सही भरनी चाहिये। आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन व्यय हेतु 40 लाख की धनराशि अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित की गयी है।               अभ्यर्थी को आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा फार्मेट सी-1 पर देना होगा तथा नाम वापसी के तिथि के उपरान्त प्रत्याशी होने की दशा में उसे कम से कम 3 बार (1 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि के 04 दिवसों के अन्दर 2 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि से पाँचवें और आठवें दिवस के अन्दर, 3 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि से नवे दिवस से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस तक अर्थात मतदान दिवस से 02 दिवस पूर्व) समाचार पत्रों व टी०वी० मे प्रकाशन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को प्रकाशन पर हुये व्यय को फार्मेट सी-4 पर अनिवार्य रूप से (निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवसों के अन्दर अथवा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करते समय) देना होगा। प्रारुप 2ख एवं प्रारुप 26 में एक एक फोटो चस्पा करना है तथा मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थी को 05 फोटो संलग्न करने है, जो नवीनतम फोटो होंगे। अभ्यर्थी से अपने नवीनतम फोटो प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, जो नामांकन की तारीख से कुछ दिन(अधिसूचना की तिथि से 03 माह के अंतर का हो) पहले का हो। फोटो व्हाइट / ऑफ व्हाइट बैक ग्राउंड में स्टैम्प आकार 2cm x 2.5cm का होना चाहिए, जिसमें पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होना चाहिए और चेहरे की सरल अभिव्यक्ति हो तथा आँखे खुली होनी चाहिए। फोटो साधारण वस्त्र में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी / हैट न लगाई जाये काला रंग का चश्मा भी न लगायें। अभ्यर्थी को आयोग के निर्देशानुसार फोटो के बावत् स्वयं के हस्ताक्षरित एक घोषणा भी प्रस्तुत करना होगा। 
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