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गुरुवार, 3 फ़रवरी 2022

जनपद में धारा-144 दो माह के लिए लागू


 देवरिया (सू0वि0) 03 फरवरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया है कि कोविड- 19 (कोरोना वायरस) वैश्विक महामारी से बचाव हेतु कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश के क्रम में तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु 07 फरवरी 2022 तक के लिए पूरे जनपद द०प्र०सं० की धारा 144 लागू किया गया है। वर्तमान समय में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 व मो० हजरत अली का जन्मदिवस महाशिवरात्री, होली / शबेबरात एवं विभिन्न स्तरीय परीक्षाएं जनपद में सम्पादित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त तिलकोत्सव/ शादी-विवाह का कार्यक्रम आयोजित होने एवं विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किये जाने की सम्भावना, जिसमें अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होती है तथा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना रहती है। वर्तमान समय में कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट- बी.1.1.529 (ओमिक्रोन) का विभिन्न देशों में व्यापक प्रकोप होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र आयोग द्वारा दिशा-निर्देश व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Covid Appropriate Behaviour  जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं हाथों को सेनेटाइज करने आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के दिशा-निर्देश के कम में कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिये गये हैं।
      अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि वर्तमान समय में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 व मो० हजरत अली का जन्मदिवस, महाशिवरात्री, होली / शबेबरात एवं विभिन्न स्तरीय परीक्षाएं जनपद में सम्पादित हो रही हैं। संचालित हो रही विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 व त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं / शादी-विवाह के कार्यक्रम एवं धरना प्रदर्शनों व में कोविड (ओमिक्रोन) से बचाव के दृष्टिगत शासन के दिशा-निर्देश के क्रम में निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से निर्गत किये जा रहे हैं। रोड शो पद यात्रा, साइकिल / बाइक /वाहन रैली तथा जुलूस प्रतिबन्धित रहेंगे।  राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण  द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा-निर्देशों तथा निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी रैली मीटिंग में एस०डी०एम०ए० के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अधिकतम प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की संख्या तय होगी ऐसी सभी मीटिंग में राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त संख्या मास्क/सेनेटाइजर उपलब्ध कराये जायें एवं आगमन एवं प्रस्थान द्वार पर सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें। इसके लिए डीईओ द्वारा आवश्यक व्यवस्थायें की जाएंगी। रैली एवं बैठक हेतु मैदान/हॉल एवं उनकी क्षमता का चिन्हांकन, उपरोक्त में आयोजनकर्ता के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु गोले बनाये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस०डी०एम०ए० के द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति किसी रैली या बैठक में  भाग न लें। क्म्व् द्वारा एक नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो इस बात का अनुपालन किया जाये। राजनीतिक दल और पार्टीयों के द्वारा पर्याप्त संख्या में मास्क/ सेनेटाइजर/थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाये। रैली या मीटिंग केवल निर्धारित स्थानों के निर्धारित क्षमता के साथ पूर्व अनुमति के बाद की जायेंगी सुविधा एप्प पर अनुमति मांगने पर राजनीतिक दलों / प्रत्याशियों को एक अनुबंध पत्र अपलोड करना होगा जिसमें उनके द्वारा यह लिखा जायेगा कि उनके द्वारा कोविड-19 के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक कोई रैली या जनसभा नहीं की जायेगी इसे एक प्रकार से प्रचार कर्फ्यू समझा जाये। सार्वजनिक रोड़, चौराहों, गलियों आदि में नुक्कड़ सभा की अनुमति नहीं होगी। जहां तक संभव हो राजनीतिक दल या प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु डिजीटल माध्यम का प्रयोग किया जाये। विजय जुलुस नहीं निकाला जायेगा और विजयी प्रत्याशी के साथ प्रमाण-पत्र लेने हेतु अधिकतम दो व्यक्ति के जाने की अनुमति होगी।
       मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता को डबल डोज वैक्सीनेशन के बाद ही अनुमति दी जायेगी। कोई व्यक्ति मतगणना कक्ष में तभी अन्दर आ सकता है जब उसका डबल डोज वैक्सीनेशन हुआ हो।  नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। जिसे ऑनलाइन भर के उसका प्रिन्ट लेकर निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा, इसी प्रकार से शपथ-पत्र, सिक्योरिटी धनराशि भी दिया जा सकता है।  प्रत्याशी के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु केवल दो व्यक्ति नामांकन यक्ष में जा सकते हैं। नामांकन केवल दो वाहनों की अनुमति होगी। उपरोक्त शर्ताे के उल्लंघन पर किसी भी दल या प्रत्याशी को अग्रिम कोई भी रैली या जमा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेगें की जनपद में आने वाले सभी यात्रियों की धर्मल स्कैनिंग कराई जाय । एट रिस्क देशों से कोविड पॉजीटिव पाए गए यात्रियों को एक पृथक आइसोलेशन फैसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार एवं कान्टेक्ट ड्रेसिंग करायी जाएगी। जनपद में इस हेतु कोविड चिकित्सालय को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों हेतु आइसोलेशन फैसिलिटी हेतु चिन्हित किया जाएगा। जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची इण्टीग्रेटेड फोविड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेंटर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। इण्टीग्रेटेड कोविंड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेंटर्स से समसा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत में आगमन के सातवें दिवस तक प्रतिदिन कॉल कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति तथा कोविड रोग के लक्षणों की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध किया जायेगा। किसो अंतर्राष्ट्रीय यात्री अथवा उनके परिवार के सदस्यों में कोविड रोग के लक्षणों के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से सूचना की प्राप्ति के पश्चात तत्काल आर०आर०टी० भेजकर आर०टी०पी०सी०आर० कोविड जांच हेतु सैंपल एकत्र कर प्रयोगशाला को प्रेषित किया जायेगा।  जनपद के रेलवे / बस स्टेशन पर अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक की संयुक्त टीम आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में कोविड़ की संपलिंग की व्यवस्था एवं मेडिकल टीम की व्यवस्था का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या अगले 02 दिन में शासन को गृह विभाग के कन्ट्रोल रूम की ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराई जायेगी। जिला / तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया जाय एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त मेडिकल टीम एवं कोविर मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की जाय। कोविड टेस्ट के दौरान पॉजीटिव पाये गये यात्रियों को तुरन्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाय। सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी,  मास्क पहनना एवं हाथों को सेनेटाइज करना आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण संक्रमण फैलता है, तो जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा, अतः उपर्युक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसलिए कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट- बी.1.1.529 (ओमिक्रोन) वैश्विक महामारी के प्रकोप से आम जन के बचाव को दृष्टिगत रखते हुए बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोदिंड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट- बी.1.1.529 (ओमिक्रोन) के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश / प्रोटोकाल का अनुपालन व प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से करायी जाय।
       अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश को अतिक्रमित करते हुए 08 फरवरी 2022 से 07 अप्रैल-2022 तक (दो माह) के लिए द०प्र०सं० की धारा 144 के अर्न्तगत निम्नलिखित आदेश जारी किया  है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। चूँकि यह आदेश तुरन्त जारी किया जाना आवश्यक है तथा जिनके ऊपर लागू होगा उन्हें तत्काल सूचित करने अथवा सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से निम्न प्रतिबंधों के साथ जारी किया जा रहा है। जनपद के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र अग्रिम आदेश तक बन्द रहेंगे परन्तु बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार, सामग्री उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच कोई भी व्यक्ति (निर्वाचन कार्य / किसी मरीज को देखने अथवा उपचार हेतु जा रहे व्यक्तियों / आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता से जुड़े व्यक्तियों को छोड़कर) अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जनपद के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, गैस एजेन्सीज / पेट्रोल पम्पों एवं थोक / फुटकर सब्जी मण्डियों इत्यादि स्थानों पर ष्मास्क नहीं तो सामान नहीं / मास्क नहीं तो गैस नहीं / मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं/ मास्क नहीं तो सब्जी नहीं आदि का बोर्ड अपने दुकान / प्रतिष्ठान / पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सीज आदि के बाहर चस्पा करेंगे जिससे की अन्दर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे सके एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोदिड- 19/ ओमिक्रॉन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जनपद के सभी दुकानदार / प्रतिष्ठान के मालिक अपने दुकान / प्रतिष्ठान के बाहर मास्क / सेनेटाइजर एवं धोने साबुन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे की कोई भी व्यक्ति दुकान / प्रतिष्ठान में बिना मास्क पहने एवं अपने हाथों को बिना साबुन एवं सेनेटाइजर से धोये दुकान / प्रतिष्ठान में प्रवेश न करे। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी गली / नुक्कड़ / चौराहे / रोड पर गुट बनाकर अथवा दो से अधिक की संख्या में उपस्थित नहीं रहेंगे। जनपद में सभी प्रतिष्ठानों / कार्यालयों (निजी / सरकारी) / दुकानों के मालिक एवं उनके कर्मचारियों एवं प्रतिष्ठानों / दुकानों / कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को मास्क / सेनेटाइजर का प्रयोग एवं कोविड-19 / ओमिक्रॉन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जनपद कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो। जनपद में कोई भी व्यक्ति 05 या 05 से अधिक के समूह में एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, न ही बिना किसी सक्षम स्तर से जारी अनुमति के बिना कोई जुलूस निकालेंगे अथवा सभा करेंगे। जनपद में कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी हो रहा है एवं विभिन्न देशों में इसके नवीन वेरिएंट (ओमिक्रोन) का भी प्रकोप हो रहा है, ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस से बचाव हेतु निस्तर मास्क का प्रयोग / सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सेनेटाइजेशन नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे से का कम 6 फीट की दूरी बना कर रखेंगे। यह व्यवस्था व्यापारिक व आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों यथा सामग्रियों की खरीदारी, मेडिकल स्टोर्स, बैंक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पम्प व गैस एजेन्सियों पर भी लागू होगी। प्रतिबंध धार्मिक स्थलों यथा पूजा-पाठ / नमाज / प्रार्थना व अरदास के लिए मन्दिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों के लिए भी लागू होगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल पर से अधिक व्यक्ति एक साथ इकले नहीं होंगे तथा कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखेगे। प्रतिरूप / मूर्तियों / पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की नहीं होगी। समाएं / मण्डली निषिद्ध रहेंगी संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किये हुए भक्ति संगीत / गाने बजाये जा सकते हैं, किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी धार्मिक स्थल अनुमति के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श नहीं करेंगे। कोविड-19 से बचाव हेतु लागू रोकथाम की यही व्यवस्था शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में भी लागू होगी। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल की किसी को प्रेरित करेगा। पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने के लिएजनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकायेगा, न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।  जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेन्सी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबंध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अफवाह फैलायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले किसी प्रकार एस०एम०एस० / एम०एम०एस० / वॉट्सएप्प मैसेज / ट्वीट न तो प्रसारित करेगा, न ही किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करेगा।  जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की पंचायत / महापंचायत बुलायेगा और न ही इस प्रकार के किसी पंचायत में भाग लेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित जानवर के साथ संचरण नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर विधान सभा सामान्य निर्वाचन एवं विधान सभा परिषद् (स्थानीय प्राधिकारी) के संदर्भ में दिये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा। वर्तमान समय में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० के आदेश प्रभावी है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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