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मंगलवार, 8 फ़रवरी 2022

जनपद स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें मतदान एवं मतगणना के दिन रहेगीबन्द


 देवरिया (सू0वि0) 08 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देशित किया है कि जनपद स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें मतदान दिवस के दृष्टिगत 01 मार्च के अपराह्न 06 बजे से 03 मार्च को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी। इसी प्रकार मतगणना दिवस के दृष्टिगत 09 मार्च की रात्रि 10 बजे से 10 मार्च की रात्रि 10 बजे तक जनपद- देवरिया स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें बन्द रखी जायेगी। उक्त बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा
          जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य विर्चाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुये जनपद- देवरिया में 03 मार्च को सम्पादित होने वाले मतदान दिवस व 10 मार्च को मतगणना दिवस पर लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना का कार्य सुचारुपूर्ण शान्तिपूर्वक सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

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