*बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण करने पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज*
*खाद्य पदार्थों के गोदाम पर भी छापा, नमूने लेकर बिक्री पर लगाई रोक*
देवरिया, 02 नवंबर। त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी सलेमपुर क्षितिज द्विवेदी द्वारा पुलिस बल के साथ पटाखों के अवैध निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज थाना भटनी क्षेत्र के ग्राम मिश्रौली दीक्षित में बैद्यनाथ मद्धेशिया द्वारा अपने गोदाम में अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। गोदाम में पटाखों के भंडारण के संबंध में लाइसेंस एवं अनुमति से संबंधित आवश्यक कागजात मांगे गए, लेकिन मौके पर कोई लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। नियमानुसार गोदाम में रखे विभिन्न प्रकार के कुल 30 से 35 क्विंटल पटाखे जब्त किए गए। प्रकरण में विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भी उप जिलाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ बैजनाथ मद्धेशिया के गोदाम पर भी छापा मारा गया। मौके पर गोदाम में बिस्कुट, रस्क, नमकीन तथा क्रीम रोल भंडारित पाए गए। जांच में पाया गया कि संबंधित कारोबारी के पास गोदाम में खाद्य पदार्थों के भंडारण का लाइसेंस नहीं था, बल्कि केवल दुकान पर बिक्री का लाइसेंस था। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा त्रिपाठी द्वारा रस्क, नमकीन एवं क्रीम रोल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। गोदाम में भंडारण का लाइसेंस न होने के साथ ही साफ-सफाई एवं रखरखाव में भी कमियां पाई गईं। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने तक गोदाम से खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है।







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