देवरिया! आज दिनांक 23.12.2025 को पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षा गृह में ’’बाल विवाह मुक्त भारत’’ (Child Marriage Free Bharat) राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम (27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च 2026) के अन्तर्गत एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक माह-दिसम्बर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ओम प्रकाश तिवारी डिप्टी लिगल डिफेन्स प्रतिनिधि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री ओम प्रकाश तिवारी के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे मे जानकारी देतेे हुये बताया गया कि उक्त से सम्बन्धित किसी पीड़ित (बालक/बालिका) को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया को पत्र के माध्यम से सूचना दे सकते है। कार्यक्रम में श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी के द्वारा बताया गया कि शासनादेश अनुसार ’’बाल विवाह मुक्त भारत(Child Marriage Free Bharat) राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम (27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च 2026)के अन्तर्गत जनपद के सम्बन्धित विभागो जिसमे जिला प्रशासन, गृह पुलिस विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, मानव निरोधी इकाई, शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एम0 विभाग, जे0जे0 बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टाप सेन्टर, बाल कल्याा समिति, हब फार इम्पावरमेन्ट आफ वुमैन, चाइल्ड हेल्प लाइन, श्रम विभाग, स्वैच्छिक संगठनो एवं सिविल सोसाइटी, धार्मिक स्थलो के धर्मगुरूओं, विवाह स्थल के प्रबन्धक इत्यादि एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ विभाग को सम्मिलित करते हुये जिला संचालन समिति का गठन कराया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे मे यह अवगत कराया गया कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह कराये जाने का दोषी पाया जाता है तो उसे इस कृत्य के लिये एक लाख रूपये एवं 02 वर्ष की सजा का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम मे उपस्थित सभी को बाल विवाह रोकथाम योद्धा के रूप मे परिभाषित करते हुये बताया गया कि आप सभी बाल विवाह की रोकथाम हेतु सघन प्रचार-प्रसार कराते हुये जनपद को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा इसके साथ ही बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रतिज्ञा दिलाया गया। तथा अपात स्थिति मे 181 महिला हेल्प लाइन, 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन एवं 112 आपातकालीन पुलिस हेल्प लाइन नंम्बर की जानकारी दिया गया। कार्यक्रम में श्रीराम कृपाल प्रभारी अधीक्षक राजकीय बाल गृह (बालक) के द्वारा राजकीय बाल गृह मे निवासरत बच्चो की दैनिक दिनचर्या एवं उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधाओ एवं शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषयो के बारे मे जानकारी दिया गया। कार्यक्रम मे डा0 संजय गुप्ता नोडल आफिसर स्वास्थ विभाग के द्वारा पीड़िता एवं बच्चो के उम्र परीक्षण एवं स्वास्थ परीक्षण के बारे में किसी भी तरह की समस्या होने पर सम्बन्धित को अवगत कराने के बारे मे बताया गया। कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश कुमार वर्मा, उप निरीक्षक श्री सदन यादव, कार्यक्रम मे श्री पंकज मिश्रा कनिष्क सहायक, श्रम विभाग, श्रीमति नीतू भारती प्रबन्धक वन स्टाप सेन्टर, सुश्री अनुराधा राज प्रभारी कोआर्डिनेटर चाइल्ड हे&ल्प लाइन, श्रीमति विभा पाण्डेय नामित सपोर्ट पर्सन, श्री गुरूसरन पाण्डेय पी0एल0वी0 सदस्य, कार्यक्रम मे श्री अरबिन्द यादव महिला कल्याण विभाग, श्री आकाश सिंह कुशवाहा, मुख्य आरक्षी, श्री सुनील कुमार सिंह आरक्षी थाना ए0एच0टी0यू0 तथा समस्त थानो पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेे।
बुधवार, 24 दिसंबर 2025
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बाल विवाह मुक्त भारत’’ (Child Marriage Free Bharat) राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन
देवरिया! आज दिनांक 23.12.2025 को पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षा गृह में ’’बाल विवाह मुक्त भारत’’ (Child Marriage Free Bharat) राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम (27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च 2026) के अन्तर्गत एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक माह-दिसम्बर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ओम प्रकाश तिवारी डिप्टी लिगल डिफेन्स प्रतिनिधि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री ओम प्रकाश तिवारी के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे मे जानकारी देतेे हुये बताया गया कि उक्त से सम्बन्धित किसी पीड़ित (बालक/बालिका) को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया को पत्र के माध्यम से सूचना दे सकते है। कार्यक्रम में श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी के द्वारा बताया गया कि शासनादेश अनुसार ’’बाल विवाह मुक्त भारत(Child Marriage Free Bharat) राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम (27 नवम्बर, 2025 से 08 मार्च 2026)के अन्तर्गत जनपद के सम्बन्धित विभागो जिसमे जिला प्रशासन, गृह पुलिस विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, मानव निरोधी इकाई, शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एम0 विभाग, जे0जे0 बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टाप सेन्टर, बाल कल्याा समिति, हब फार इम्पावरमेन्ट आफ वुमैन, चाइल्ड हेल्प लाइन, श्रम विभाग, स्वैच्छिक संगठनो एवं सिविल सोसाइटी, धार्मिक स्थलो के धर्मगुरूओं, विवाह स्थल के प्रबन्धक इत्यादि एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ विभाग को सम्मिलित करते हुये जिला संचालन समिति का गठन कराया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे मे यह अवगत कराया गया कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह कराये जाने का दोषी पाया जाता है तो उसे इस कृत्य के लिये एक लाख रूपये एवं 02 वर्ष की सजा का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम मे उपस्थित सभी को बाल विवाह रोकथाम योद्धा के रूप मे परिभाषित करते हुये बताया गया कि आप सभी बाल विवाह की रोकथाम हेतु सघन प्रचार-प्रसार कराते हुये जनपद को बाल विवाह मुक्त जनपद बनाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा इसके साथ ही बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रतिज्ञा दिलाया गया। तथा अपात स्थिति मे 181 महिला हेल्प लाइन, 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन एवं 112 आपातकालीन पुलिस हेल्प लाइन नंम्बर की जानकारी दिया गया। कार्यक्रम में श्रीराम कृपाल प्रभारी अधीक्षक राजकीय बाल गृह (बालक) के द्वारा राजकीय बाल गृह मे निवासरत बच्चो की दैनिक दिनचर्या एवं उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधाओ एवं शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषयो के बारे मे जानकारी दिया गया। कार्यक्रम मे डा0 संजय गुप्ता नोडल आफिसर स्वास्थ विभाग के द्वारा पीड़िता एवं बच्चो के उम्र परीक्षण एवं स्वास्थ परीक्षण के बारे में किसी भी तरह की समस्या होने पर सम्बन्धित को अवगत कराने के बारे मे बताया गया। कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश कुमार वर्मा, उप निरीक्षक श्री सदन यादव, कार्यक्रम मे श्री पंकज मिश्रा कनिष्क सहायक, श्रम विभाग, श्रीमति नीतू भारती प्रबन्धक वन स्टाप सेन्टर, सुश्री अनुराधा राज प्रभारी कोआर्डिनेटर चाइल्ड हे&ल्प लाइन, श्रीमति विभा पाण्डेय नामित सपोर्ट पर्सन, श्री गुरूसरन पाण्डेय पी0एल0वी0 सदस्य, कार्यक्रम मे श्री अरबिन्द यादव महिला कल्याण विभाग, श्री आकाश सिंह कुशवाहा, मुख्य आरक्षी, श्री सुनील कुमार सिंह आरक्षी थाना ए0एच0टी0यू0 तथा समस्त थानो पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेे।








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