देवरिया 10 दिसंबर।उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत सोलर पम्प की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल 26 नवम्बर 2025 से 15 दिसम्बर 2025 तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक का पंजीकरण विभागीय वेबसाइट http://agriculture.up.nic.in के दर्शन पोर्टल-1 पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अनुदान पर सोलर पम्प की बुकिंग “बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन की जा सकती है। इसके लिए किसानों को ₹5000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
उप निदेशक ने बताया कि पोर्टल पर जनपदवार 2 एचपी और 3 एचपी क्षमता वाले सोलर पम्प का लक्ष्य प्रदर्शित होगा। किसान किसी भी सीएससी या सहज जन सेवा केन्द्र से पंजीकरण संख्या अथवा आधार संख्या के माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर पम्प का चयन कर सकते हैं। जिन कृषकों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे दर्शन पोर्टल-2 पर पंजीकरण कराते हुए कार्यालय से सत्यापन के बाद बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुकिंग उपरांत कृषकों का चयन ई-लाटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। अतः इच्छुक कृषक समय से टोकन जमा कर अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें।
योजना की पात्रता और शर्तों की जानकारी देते हुए उप निदेशक ने बताया कि कृषक के पास क्रियाशील बोरिंग होना अनिवार्य है। 2 एचपी सोलर पम्प के लिए 4 इंच, 3 एचपी तथा 5 एचपी सोलर पम्प के लिए 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एचपी सोलर पम्प के लिए 8 इंच की बोरिंग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जलस्तर के अनुरूप सोलर पम्प का चयन किया जाएगा। सतही जलस्तर पर 2 एचपी सरफेस सोलर पम्प, 50 फीट गहराई तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी, 200 फीट तक 5 एचपी तथा 300 फीट गहराई तक उपलब्ध जलस्तर पर 7.5 और 10 एचपी सोलर पम्प उपयुक्त पाए गए हैं। इन्हीं मानकों के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा।







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