कोच्चि। एक व्यक्ति जिसने बेईमानी से अपनी पत्नी के सोने के आभूषणों का गबन किया तथा उन्हें गिरवी रखकर अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल किया, वह आपराधिक विश्वासघात का दोषी है।
ये बात केरल उच्च न्यायालय ने कही है।
यह फैसला न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन की पीठ ने कासरगोड निवासी एक व्यक्ति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनाया, जिसमें उसने आपराधिक विश्वासघात के अपराध में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाए जाने के ट्रायल कोर्ट और सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।







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