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शुक्रवार, 3 मई 2024

निर्वाचन प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रिन्टिंग प्रेस/ऑफसेट प्रिन्टिंग प्रेस के प्रोपराइटर/ प्रबन्धकों के साथ की गई बैठक

 


देवरिया(सू0वि0) 03 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत निर्वाचन प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण के परिप्रेक्ष्य में कलेक्ट्रेट अवस्थित सभागार में जनपद के सभी प्रिन्टिंग प्रेस/ऑफसेट प्रिन्टिंग प्रेस के प्रोपराइटर/ प्रबन्धकों के साथ बैठक आहूत की गई।

       उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बैठक में उपस्थित प्रिन्टिंग प्रेस ऑफसेट प्रिन्टिंग प्रेस के प्रोपराइटर / प्रबंधक / प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 की धारा 127(क) के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया गया है। प्राविधानानुसार कोई व्यक्ति किसी प्रकार की निर्वाचन सामग्री जैसे पैम्फलेट, पोस्टर, हैण्डबिल इत्यादि का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाये तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को न भेजी जाये।

           जो कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) व उसकी उपधारा (1) व (2) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, वह 06 माह तक कारावास अथवा जुर्माना (जो कि रू0 2000/- तक हो सकता है) अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। प्रश्नगत प्राविधान तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।

         लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-127क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) तथा प्रकाशक की घोषणा वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया / नोडल ऑफिसर, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, देवरिया को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।           


 उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देवरिया द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रिन्टिंग प्रेस ऑफसेट प्रिन्टिंग प्रेस के प्रोपराइटर/प्रबन्धक / प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, मुद्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुपालन की अपेक्षा के साथ बैठक समाप्त की गई।

        बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी / नोडल आफिसर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अतुल पांडेय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मंजूर अहमद अंसारी, आदर्श प्रिन्टिंग प्रेस छः मुखी चौराहा, मुस्कान ऑफसेट प्रिन्टर्स अंसारी रोड देवरिया, राधा प्रिन्टिंग प्रेस रेलवे स्टेशन रोड देवरिया, प्रभाकर ऑफसेट प्रिन्टर्स स्टेशन रोड देवरिया, भास्कर स्टेशनर्स स्टेशन रोड, देवरिया, शिवम् प्रिन्टर्स भास्कर प्रेस गली देवरिया, सर्वोदय प्रेस देवरिया, कमला ऑफसेट प्रिन्टर्स स्टेशन रोड देवरिया,  अरविन्द प्रेस अंसारी रोड देवरिया,  देव ऑफसेट अंसारी रोड देवरिया,  दीपक प्रिन्टर्स विजय टाकीज रोड देवरिया, अंकुर ऑफसेट प्रिन्टर्स अंसारी रोड, देवरिया के प्रोपराइटर / प्रबंधक / प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।


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