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शुक्रवार, 3 मई 2024

मतदान कार्मिकों को समझाई गई पोस्टल बैलट से मतदान करने की प्रक्रिया

 



*द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान फैसिलिटेशन सेंटर पर मतदान कार्मिक कर सकेंगे मतदान


देवरिया(सू0वि0) 03 मई। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के प्रशिक्षण सत्र के दौरान सभी मतदान कार्मिकों को पोस्टल बैलट से मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अवगत कराया जा रहा है। 

         प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सभी मतदान कार्मिकों को प्रारूप 12 और प्रारूप 12 ए के बारे में बताया जा रहा है। जनपद देवरिया के समस्त मतदान कार्मिक दिनांक 20 से 25 मई तक प्रस्तावित द्वितीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान लगने वाले फैसिलिटेशन सेंटर पर प्रारूप 12 भरकर पोस्टल बैलेट से अपना मतदान कर सकते हैं। प्रारूप 12 के साथ उन्हें अपनी ड्यूटी स्लिप की फोटोकॉपी, ओरिजिनल आईडी तथा उसकी फोटो कॉपी ले आने की आवश्यकता होगी। इस बार आयोग द्वारा 13 तरह की आईडी से मतदान अनुमन्य है। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,  ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र /राज्य सरकार /लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,सांसदो / विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार  वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

         इसके अतिरिक्त यदि कोई मतदान कार्मिक इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से अपना मतदान करना चाहता है तो उसे प्रारूप 12 ए भरने की आवश्यकता होगी। मतदान की प्रक्रिया लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया में भाग ले और एक जागरूक नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान फैसिलिटेशन सेंटर पर पोस्टल बैलट से मतदान के लिए सभी मूलभूत व्यवस्थाएं/ हेल्प डेस्क इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी।

         एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्तें निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हैं, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतू स्वीकृत किए जाएंगे बशर्तें उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपरोक्त किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।


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