गाजीपुर।
मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा,5 लाख का जुर्माना,26 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्तार को दिया था दोषी करार,हत्या और हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा,2009 में करंडा थाना क्षेत्र के हुई थी कपिलदेव की हत्या,मीर हसन ने हत्या के प्रयास का दर्ज कराया था केस,2010 में दोनों मामलों को मिलाकर बना था गैंगचार्ट,करंडा थाने में मुख्तार पर दर्ज था गैंगस्टर का केस.







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