देवरिया, 31 अगस्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर 09 नवंबर 2022 से 05 जनवरी 2023 तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्पादनार्थ नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजरों, पदाभिहित अधिकारियों आदि जो प्रश्नगत पुनरीक्षण कार्य में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े है, उन्हें आयोग के निर्देश के क्रम में 09 नवंबर 2022 से 05 जनवरी 2023 तक स्थानान्तरण पर रोक संबधी निर्देश प्रभावी रहेगा।
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