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बुधवार, 6 अप्रैल 2022

एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत मतगणना तिथि, समय एवं स्थान है निर्धारित


 प्रत्याशी द्वारा की जा सकती है कुल 9 गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

 गणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रत्याशी द्वारा प्रारूप-18 पर आवेदन 10 अप्रैल के अपरान्ह 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय को प्राप्त कराना अनिवार्य*

 मतगणना के दौरान तथा मतगणना की समाप्ति के पश्चात् किसी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा  विजय जुलूस  निकालना रहेगा प्रतिबंधित

  देवरिया  06 अप्रैल। जिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र देवरिया आशुतोष निरंजन ने समस्त प्रत्याशी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 55 के अनुसरण में देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2022- मतगणना तिथि, समय एवं स्थान की सूचना के संबंध मे अवगत कराया है कि मतगणना 12 अप्रैल को प्रातः 08 बजे से आयोग द्वारा अनुमोदित कलेक्ट्रेट अवस्थित मतगणना केन्द्र / स्थल, न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी, देवरिया कक्ष संख्या-6 के सामने स्थित बरामदे से मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया के कार्यकक्ष, कक्ष संख्या - 10 के बरामदे में एवं आशिंक टेन्ट (हाल नं0-1) में होगी।  
         जिलाधिकारी श्री निरंजन ने बताया है कि मतगणना कुल 8+1=9 टेबल (रिटर्निंग आफिसर के टेबल सहित ) पर की जायेगी। प्रत्याशी द्वारा कुल 9 गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रत्याशी द्वारा प्ररूप-18 पर आवेदन 10 अप्रैल के अपराहन 5 बजे तक, गणना अभिकर्ता नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व 02 रंगीन फोटो सहित अनिवार्य रूप से रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय को प्राप्त कराना होगा। गणना अभिकर्ता के रूप में कोई मंत्री/सांसद/ विधायक / निगम पार्षद अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे सुरक्षा मिली हो, को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही, सुरक्षा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को किसी प्रत्याशी का गणना अभिकर्ता बनने के लिए अपनी सुरक्षा को लौटाने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कर्मचारी भी किसी अभ्यर्थी के गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करता है, तो उसे 03 माह तक के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। गणना अभिकर्ता को अपने नियुक्ति पत्र में निहित घोषणा पत्र पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष इस आशय के हस्ताक्षर करने अपेक्षित होगें कि यह मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा। रिटर्निंग आफिसर को अधिकार है कि वह किसी गणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में प्रवेश से पूर्व उसकी तलाशी ले सकता है, गणना अभिकर्ता को अपनी आवंटित मेज के अतिरिक्त इधर-उधर घूमने की अनुमति नहीं होगी। चूंकि प्रश्नगत निर्वाचन में गणना मुख्य रूप से रिटर्निंग आफिसर के टेबल पर होगी, ऐसे में आवश्यकतानुरूप टेबल के लिए नियुक्त गणना अभिकर्ता को मतगणना हाल से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है, जिसका अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। गणना अभिकर्ता और व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हाल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हाल में मोबाइल पेजर कैमरा वीडियो कैमरा आदि के साथ किसी गणना अभिकर्ता और व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। मतगणना परिसर एवं मतगणना हाल में धुमपान निषेध होगा।
        जिलाधिकारी ने बताया है कि जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्रभावी है, मतगणना के दौरान तथा मतगणना की समाप्ति के पश्चात् किसी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा कोई विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। गणना अभिकर्ता नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के पास कोविड-19 वैक्सीनेशन के डबल डोज का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त उन्होने यह भी अवगत कराया है कि प्रश्नगत निर्वाचन के संबंध में मतदान हेतु नियत तिथि 09 अप्रैल (शनिवार) को मतदान के पश्चात् पोल्ड मतपेटिकायें मतगणना केन्द्र / स्थल पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा जमा की जायेगी। पीठासीन अधिकारियों द्वारा जमा की गयी पोल्ड मतपेटिकायें मतगणना केन्द्र / स्थल पर स्थापित स्ट्रांग रूम (न्यायालय उप संचालक चकबन्दी, देवरिया कक्ष सं0-8) में रखी जायेंगी तथा मा० प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस अधीक्षक एवं अर्द्ध सैनिक बल के अधिकारियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम के खिड़की / दरवाजे सील्ड किये जायेगें।   09 अप्रैल को प्रत्याशी स्वंय अथवा अपने  निर्वाचन अभिकर्ता स्ट्रांग रूम के सीलिंग के समय उपस्थित रहकर अपनी पहचान के लिए स्ट्रांग रूम के दरवाजे/खिड़कियों पर अपनी सील लगा सकते हैं। प्रत्याशी  मतगणना होने तक मतपेटिका रखे जाने वाले स्थान के निगरानी के लिए अभिकर्ता/ प्रतिनिधि तैनात कर सकते हैं। उनके अभिकर्ता / प्रतिनिधि को स्ट्रांग रूम के सबसे बाहर की परिधि के बाहर रहने की अनुमति होगी, जहां से उनकेे अभिकर्ता / प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम देख सकेंगे। निगरानी हेतु तैनात किये जाने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रत्याशी को अनुमति / परिचय पत्र रिटर्निंग ऑफिसर से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। 12 अप्रैल (मंगलवार) को मतगणना हेतु स्ट्रांग रूम खोले जाने के समय प्रत्याशी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति भी अभीष्ठ है।
 
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