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शुक्रवार, 22 अप्रैल 2022

डीएम ने जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री पर अंकुश लगाये जाने हेतु गठित संयुक्त टीम को 05 मई तक विशेष प्रवर्तन चलाये जाने व आबकारी दुकानों के गहन निरीक्षण किये जाने का दिया निर्देश

    देवरिया 22 अप्रैल। जिलाधिकारी जेपी सिंह ने जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल / अवैध मदिरा के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत प्रशासन व पुलिस अभियान तथा आबकारी विभाग की गठित संयुक्त टीम द्वारा  05 मई तक विशेष प्रवर्तन चलाये जाने व आबकारी दुकानों के गहन निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया है।     जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी तथा आबकारी निरीक्षकों की गठित इस संयुक्त टीमों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित अवैध मद्यनिष्कर्षण के अड्डो व अन्य संदिग्ध स्थलों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही संपादित करने के साथ-साथ आबकारी दुकानों के औचक निरीक्षण कार्य संपादित कर आख्या प्रस्तुत करेंगे।                                             जिलाधिकारी ने बताया है कि तहसीलवार संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को पुलिस विभाग के अधिकारी इस टीम हेतु नामित किया गया है। उन्होने इस टीम में नामित आबकारी विभाग के अधिकारी के विवरण में बताया है कि तहसील सदर के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 देवरिया अमरेन्द्र कुमार सिंह, सलेमपुर के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 देवरिया मनीष कुमार सिंह, भाटपाररानी के लिए आबकारी  निरीक्षक क्षेत्र-5 देवरिया श्याम नारायन, बरहज के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 देवरिया पंकज विवेक तथा रुद्रपुर के लिए आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 देवरिया कुलदीप सिंह को नामित किया गया है।                             जिलाधिकारी ने संयुक्त टीमों को निर्देशित किया है कि वे तहसीलवार उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में पूर्व चिन्हित अवैध मद्यनिष्कर्षण के अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित करने के साथ-साथ सन्निकट स्थापित ईट-भट्ठों व ढाबा तथा किराना की दुकानों पर गहन चेकिंग कार्य भी सम्पादित करेगें। उक्त के अतिरिक्त इन टीमों द्वारा जनपद में निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही /चेकिंग कार्य सम्पादित किया जायेगा। जनपद के अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आबकारी फुटकर एवं थोक बिक्रय अनुज्ञापनों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुये संरक्षित मदिरा के स्टॉक के बार कोड़ व क्यू० आर० कोड की सतर्कता पूर्वक सूक्ष्मता से जाँच की जायेगी।  राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गाे पर स्थित संदिग्ध ढाबों (जहाँ अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते है) का सघन व आकस्मिक जाँच की जायेगी। जनपद के असेवित क्षेत्रों, जहाँ पर अवैध शराब के कारोबार की संभावना है की सतत् निगरानी की जायेगी। अवैध मदिरा के निर्माण व बिक्री सम्बन्धी पूर्व अभियोगों/ प्रकरणों में बन्द पड़ी फैक्ट्रियों पर सतत् दृष्टि रखी जायेगी। अवैध मदिरा के कार्य में पूर्व में संलिप्त माफियाओं एवं संदिग्ध स्थानों के संदर्भ में कार्यवाही करते हुये पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया जायेगा। नदियों के किनारे व जंगलों में अवैध मद्यनिष्कर्षण के चिन्हित अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।  मिथाईल अल्कोहल के संदर्भ में आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। संयुक्त टीमों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आबकारी दुकानों से रेण्डम आधार पर मंदिरा की टेस्ट परचेजिंग कराते हुये ओवररेटिंग पर नियंत्रण स्थापित करेगें तथा आबकारी दुकानों पर विभागीय टोल फ्री नम्बर-14405 तथा व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 दुकानों पर अंकित कराना सुनिश्चित करेगें। दुकानों पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरा के सुचारू रूप से निरंतर क्रियाशील होने की स्थिति की जाए। उक्त कार्यवाही के दौरान समस्त टीमें कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु वांछित सोशल डिस्टैसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगे।
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