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शनिवार, 12 मार्च 2022

विधान परिषद ,चुनावदेवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान तथा मतगणना की तिथि निर्धारितनिर्वाचन की अधिसूचना 15 मार्च कोनामांकन हेतु अंतिम दिनांक 22 मार्चमतदान 9 अप्रैल को तथा मतगणना 12 अप्रैल को



देवरिया  12 मार्च। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियत निर्वाचन कार्यक्रम के विवरण में बताया है कि  देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना की तिथि 15 मार्च, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 22 मार्च, नाम निर्देशन की संवीक्षा हेतु तिथि 23 मार्च, नाम वापसी हेतु तिथि 25 मार्च, मतदान 09 अप्रैल को पूर्वान्ह् 08 बजे से अपरान्ह् 04 बजे तक, मतगणना 12 अप्रैल को तथा वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा 16 अप्रैल निर्धारित है।
     नामनिर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलक्ट्रेट देवरिया अवस्थित न्यायालय जिलाधिकारी, देवरिया से सम्पन्न होंगे।  नामनिर्देशन पत्र दिनांक 15 मार्च 2022 (मंगलवार) से दिनांक 22 मार्च 2022 (मंगलवार) तक (लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर) रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय कक्ष से पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 03:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे। अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।  नामनिर्देशन पत्र प्ररूप-2ड में प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी अधिकतम 04 सेट में नामनिर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम उत्तर प्रदेश राज्य के किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना चाहिए और इसके बावत् अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
     आयोग के निर्देशानुसार कोई भी अभ्यर्थी नामनिर्देशन स्थल के 100 मीटर के परिधि के भीतर वाहन सहित प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कोविड-19 के दृष्टिगत नामनिर्देशन के प्रयोजन के लिए वाहनों की अधिकतम संख्या 02 हो सकेगी। आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या 02 हो सकेगी।
     सामान्य अभ्यर्थी को रू0 10000.00 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को रू0 5000.00 की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को आयोग द्वारा नियत प्ररूप-26 पर वांछित सूचना शपथ-पत्र पर देनी होगी। शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए। अभ्यर्थी को सरकारी आवास के लिए भाटक (Rent) विद्युत प्रभार जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार के बादत् संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्ररूप-28 पर शपथ-पत्र में सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे "शून्य" या "लागू नहीं होता" जैसा भी है. उपयुक्त टिप्पणी दर्शायी जायेगी। कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है, किसी कालम में डैश (-) करके भी नहीं छोड़ा जायेगा।  प्रस्थापकों की संख्या किसी मान्यताप्राप्त दल से खड़ा किये गये अभ्यर्थी के मामले में कुल निर्वाचकों की संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत या 10 निर्वाचक, जो भी कम हो, तथा अन्य अभ्यर्थियों की दशा में 10 निर्वाचक (प्रस्थापक) होंगे। प्रस्थापक देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक / मतदाता होने चाहिए। अभ्यर्थी प्ररूप-26 शपथ-पत्र तथा राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी के मामले में FORM-A&B विलम्बतम नामनिर्देशन के अंतिम दिनांक के 03:00 बजे अपराहन तक प्रस्तुत कर सकते है।
     अभ्यर्थी को आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा फार्मेट सी-1 पर देना होगा तथा नाम वापसी के तिथि के उपरान्त प्रत्याशी होने की दशा में उसे कम से कम 3 बार (1 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि के 04 दिवसों के अन्दर, 2 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि से पाँचवें और आठवें दिवस के अन्दर,3 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि से नव दिवस से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस तक अर्थात मतदान दिवस से 02 दिवस पूर्व) समाचार पत्रों व टी०वी० मे प्रकाशन कराना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को प्रकाशन पर हुये व्यय को फार्मेट सी-4 पर  अनिवार्य रूप से देना होगा।
     प्ररूप 2ड एवं प्ररूप 26 में एक-एक फोटो चस्पा करना है तथा मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थी को 05 फोटो संलग्न करने हैं, जो नवीनतम फोटो होंगे।  अभ्यर्थी से अपने नवीनतम फोटो प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, जो नामांकन की तारीख से कुछ दिन (अधिसूचना की तिथि से 03 माह के अन्दर का हो) पहले का हो, फोटो व्हाइट / ऑफ व्हाइट बैक ग्राउंड में स्टैम्प आकार 2m x 2.5cm का होना चाहिए, जिसमें पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होना चाहिए और चेहरे की सरल अभिव्यक्ति हो तथा आँखे खुली होनी चाहिए। फोटो साधारण वस्त्र में होना चाहिए वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी/ हैट न लगाई जाये काला रंग का चश्मा भी न लगायें। अभ्यर्थी को आयोग के निर्देशानुसार फोटो के बावत स्वयं के हस्ताक्षरित एक घोषणा भी प्रस्तुत करना होगा।
 
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