देवरिया (सू0वि0) 05 जनवरी। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र द्वारा वर्चुअल माध्यम से विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत अवैध शराब
की रोकथाम हेतु रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में शराब माफियाओं को चिन्हित करने और अवैध मद्य निष्कर्षण की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को चुनाव के दौरान शराब की दुकानों से प्रतिव्यक्ति के लिए शासन द्वारा निर्धारित मात्रा की सीमा में बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कूपन के माध्यम से शराब बेचे जाने की गतिविधियों पर पूर्णतया लगाम लगाई जाए। यदि किसी शराब की दुकान से कूपन के माध्यम से शराब की बिक्री होती पायी गई तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। शराब की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाये। चुनाव के दौरान शराब वितरण की गतिविधि को रोकने के लिए आबकारी विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग अपने-अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय रखे। जिलाधिकारी ने कहां की अंतरराज्यीय ट्रैवल करने वाले ट्रकों पर विशेष निगरानी रखी जाए और उनके रुट चार्ट की जाँच करें।
जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक्साइज एक्ट के अंतर्गत दर्ज सभी 146 मामलों को फास्टट्रेक कोर्ट के माध्यम से निस्तारित कराने की दिशा में कार्यवाही करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं को चिन्हांकित कर उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जाए।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 20,117 लीटर देशी शराब और 952 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी। अतः आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुलिस, एक्साइज और राजस्व विभाग समेकित प्रयास करके अवैध मद्य निष्कर्षण के ठिकानों पर कार्रवाई की जाए।
समीक्षा बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ राजेश सोनकर, एसडीएम सौरभ सिंह, एसडीएम आरपी वर्मा, एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला, जिला आबकारी अधिकारी अश्वनी कुमार सहित राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे।
बॉक्स संख्या 1
आबकारी विभाग के टॉल फ्री नंबर 14405 पर करें शिकायत
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर देशी-विदेशी शराब के अवैध वितरण, नकली व कच्ची मद्य के निष्कर्षण, निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।






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