देवरिया (सू0वि0) 06 जनवरी। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि सामाधान योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें जनपद स्तरीय न्यायालयों में स्टाम्पवाद से सम्बन्धित लम्बित वादों में यदि पक्षकार स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने को सहमत हो तो पक्षकार के स्टाम्पवाद पर मात्र रू0 100.00 के टोकन अर्थदण्ड के साथ अन्तिम रूप से वाद का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर करा सकता है। उक्त समाधान योजना दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी।






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