देवरिया (सू0वि0) 13 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय लेखा संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए विधान सभावार यथा- विधानसभा 336-रुद्रपुर हेतु प्रखण्डीय लेखाधिकारी ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग देवरिया प्रेम कुमार तिवारी, 337-देवरिया हेतु सहायक प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा रुद्रपुर चन्द्रकेश सिंह, 338-पथरदेवा हेतु सहायक प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामपुर कारखाना राघवेन्द्र कुमार राय, 339-रामपुर कारखाना हेतु उप प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पथरदेवा आनन्द किशोर श्रीवास्तव, 340-भाटपाररानी हेतु खण्डीय लेखाधिकारी बाढ कार्यखण्ड देवरिया दिनेश पति त्रिपाठी, 341-सलेमपुर हेतु खण्डीय लेखाधिकारी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देवरिया श्रीप्रकाश तथा 342-बरहज हेतु सहायक प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा पडरी बाजार विनोद कुमार विमल को सहायक व्यय प्रेक्षक के रुप में तैनाती की है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि सहायक व्यय प्रेक्षक, प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित रिपोर्ट, शिकायत एवं छाया प्रेक्षण रजिस्टर और अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीमों से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्ट/आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे में उचित रूप से दर्शाए गए हैं। भ्रष्ट आचरण की शिकायत प्राप्त होने पर वह इसे शीघ्र कार्यवाही के दिन उड़नदस्ता टीम को हस्तांतरित करेंगे और व्यय प्रेक्षक को तुरंत सूचित करेंगे। वह अपने सभी कार्यों की दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप के अनुसार व्यय प्रेक्षक को प्रस्तुत करेंगे व व्यय प्रेक्षक के निर्वाचन क्षेत्र पहुंचने तक सहायक व्यय प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर में व्यय को कम दिखाए जाने का साक्ष्य पाये जाने पर सहायक व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के समय उसे व्यय प्रेक्षक और उसके माध्यम से उपयुक्त रूप से अभ्यर्थी के नोटिस में लायेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के साथ समन्वय करेंगे और उसके प्रभावी कार्य संचालन के विषय में व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट करेंगे। यदि वीडियो ग्राफर की अनुपलब्धता के कारण किसी सार्वजनिक रैली / जुलूस / घटना की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी है, तो सहायक व्यय प्रेक्षक ऐसी घटना का उल्लेख छाया प्रेषण रजिस्टर में करेंगे। यदि मीडिया समिति द्वारा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई विज्ञापन रिपोर्ट नहीं किया गया है तो सहायक व्यय प्रेक्षक एक प्रति प्राप्त करेंगे और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उसका उल्लेख करेगें। सहायक व्यय प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक के नियंत्रण में कार्य निष्पादित करेगें। सहायक व्यय प्रेक्षक अधिसूचना की तिथि से कार्य करेगें।






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