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शनिवार, 21 अगस्त 2021

मतदेय स्थलों के संभाजन को लेकर राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक

  मतदेय स्थलों के संभाजन को लेकर राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक


   देवरिया  21 अगस्त।आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदान स्थलों के संभाजन हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज की अध्यक्षता में  विकास भवन के गांधी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप मतदेय स्थलों के संभाजन 1200 मतदाताओं के आधार पर किए जाने का निर्देश है  जिसके लिए आयोग द्वारा समय सारणी भी निर्गत की गई है ।
   तय समय सारणी अनुसार मतदान स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन पूर्णनिर्धारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन 2 अगस्त से 17 अगस्त तक किया जाना निर्धारित रहा है।21 अगस्त को मतदान स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर प्रस्ताव लिए जाने की तिथि निर्धारित की गई है आपत्ती एवं सुझाव हेतु मतदान स्थलों की आलेख सूची का प्रकाशन 23 अगस्त को विधानसभा वार किया जाएगा। इसी दिन वर्तमान मतदेय स्थलों के संशोधन संबंधी प्रस्ताव की प्रति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाएगा आगामी 7 सितंबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजन पश्चात शिकायत एवं सुझाव के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 15 सितंबर को कंट्रोल टेबल की एंट्री की तिथि निर्धारित की गई है।
   विधानसभा वार क्षेत्रवार सभी मतदेय स्थलों की सूची को जिला निर्वाचन कार्यालय को 17 सितंबर को उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मतदेय स्थलों की एक नई सूची तैयार की जाएगी और उसका आलेख समस्त राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी  उपलब्ध कराया जाएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई सहायक मतदान स्थल नहीं रखा जाएगा विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले स्थलों को रखा जाना अनिवार्य हो तो प्रस्ताव में मतदेय स्थल को बनाए रखे जाने के संबंध में स्पष्ट  कारण का उल्लेख  किया जाएगा। अत्यधिक पुरानी व जर्जर भवन वाले मतदान स्थलों को ही मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थाई भवन में स्थानांतरित किए जाएं किया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर कोई भी मतदान स्थल नहीं बनाया जाएगा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि मतदेय स्थलों के संभाजनी के पश्चात मतदेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन न  रह जाए।
   इस बैठक में राजनीतिक दलों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मतदेय स्थलों के संभाजन ने सहयोग की अपेक्षा की गई।
   इस बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उप जिला अधिकारी गण आदि उपस्थित रहे ।
 
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