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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षियों के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर फैसला होने तक सदन में न जाने की घोषणा की...
विपक्ष (INDIA गठबंधन) ने 10 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) का नोटिस दिया है, जिसमें उन पर सत्तापक्ष के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाने और विपक्ष की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया है। यह कदम संसद में गतिरोध और विपक्ष को चर्चा में कम समय देने के आरोपों के बाद उठाया गया है।
- पक्षपाती रवैया: विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला विपक्ष के सदस्यों को बोलने का उचित मौका नहीं देते और बार-बार टोकते हैं।
- पीएम के बचाव के आरोप: पिछले हफ्ते पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर स्पीकर द्वारा जताई गई आशंका और विपक्ष के अपमानित होने के दावे को विपक्ष ने खारिज किया।
- माइक बंद करना: विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं।
- नियम: स्पीकर को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 और लोक सभा नियमों के तहत प्रक्रिया अपनाई जाती है।
- समर्थन: प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।
- सरकार की प्रतिक्रिया: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के पास नंबर नहीं हैं और वे केवल संसद बाधित कर रहे हैं।
क्या लगता है आपको कि ओम बिरला के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक रूप से आगे बढ़ पाएगा, या यह महज एक राजनीतिक विरोध है? सदन में होनी है चर्चा...







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