देवरिया 10 फरवरी।अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने बताया है कि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आगामी अवधि में पर्वों, संभावित भीड़ एवं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार पूर्व में लागू निषेधाज्ञा को अवक्रमित करते हुए 10 फरवरी 2026 से 09 अप्रैल 2026 तक पूरे जनपद में प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
जारी निर्देशों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाएगा, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा भड़काऊ पोस्टर, नारे, संदेश या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना वर्जित होगा। हालांकि यह प्रतिबंध सिख समुदाय के व्यक्तियों द्वारा कृपाण धारण करने तथा वृद्ध, दिव्यांग, बीमार या दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाठी के प्रयोग पर लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। परीक्षा अवधि में फोटोस्टेट एवं स्कैनर आदि के संचालन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा, जिससे परीक्षाएं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सकें।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि यह आदेश एहतियातन और जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।







0 comments:
एक टिप्पणी भेजें