हरियाणा सरकार ने 2004 से पहले पंचायती या सरकारी भूमि पर मकान बनाने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की योजना शुरू की है। इन कब्जेदारों को जनवरी 2026 तक आवेदन करना होगा और 2004 से पहले के निर्माण का प्रमाण देना होगा। गलत आवेदन करने वालों पर कार्रवाई होगी।







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