*कुल 39 कार्मिक रहे अनुपस्थित
देवरिया(सू0वि0) 02 मई। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सफल सम्पादन हेतु पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को प्रथम पाली व द्वितीय पाली में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय टाउन हाल देवरिया एवं शिशु मान्टेसरी स्कूल टाउन हाल देवरिया में आज कुल 18 कक्षों में प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक कक्ष में 02-02 मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
समस्त उपस्थित पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी प्रथम को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दुओं पर मतदान प्रारम्भ से मतदान समाप्त होने तक की प्रक्रिया से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में ईवीएम/पीवीपैट की कार्यप्रणाली की सही (उचित) समझ, विभिन्न सांविधिक तथा असांविधिक प्रपत्रों को भरने का तरीका, सामग्री जिन पर विशेष ध्यान निविदत्त मतपत्र, मतदाता रजिस्टर (प्रपत्र 17ए) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रपत्र-17सी, पीठासीन अधिकारी की डायरी टैग, मुहर एएसडी, सीएसवी की सूची अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ता के नमूने के हस्ताक्षर, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, काला लिफाफा, सेलो टेप, प्ररुप 7ए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतदान केन्द्र की स्थापना, फार्म 17ए में प्रविष्टियां दर्ज करना, ईवीएम एवं वीवीपैट का सही संचालन, ईवीएम और वीवीपैट से माक पोल कराना, समय-समय पर फार्म 17ए में दर्ज संख्या को सीयू के टोटल के साथ मिलान करना तथा मतदान की स्थिति से रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराना, ईवीएम / वीवीपैट मशीनों को उचित वहन बक्सों में रखकर मुहरबंद करना, सांविधिक एवं असांविधिक दस्तावेजों की मुहरबंदी की जानकारी दी गई।
प्रथम पाली में प्रशिक्षण हेतु कुल 600 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना था जिसमें 580 कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जबकि 20 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। इसी प्रकार द्वितीय पाली के प्रशिक्षण में कुल 600 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना था, जिसमें 581 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जबकि 19 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 39 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये।
मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय ने सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया कि वे अपने अपने विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण 03 से 04 मई तक शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायें। अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध 1951 की धारा-134 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।







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