आपत्ति अथवा सुझाव सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / रिटर्निंग ऑफिसर को या जिला निर्वाचन कार्यालय को 30 अगस्त तक किया जा सकता है प्रस्तुत
देवरिया, 22 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अधीन जनपद में अवस्थित समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन नियत प्रारूप-2 पर प्रकाशित किया है तथा सर्व साधारण को उन्होंने अवगत कराया है कि प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची को जिला निर्वाचन कार्यालय व जनपद के समस्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / रिटर्निंग आफिसर कार्यालय पर जनमानस के निरीक्षण एवं अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। उक्त आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची का अवलोकन लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया है कि यदि आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची पर किसी व्यक्ति / संगठन / दल या प्रतिनिधि को कोई आपत्ति अथवा कोई सुझाव देना चाहते हों तो अपना लिखित सुझाव / आपत्ति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / रिटर्निंग ऑफिसर को या जिला निर्वाचन कार्यालय को 30 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त सुझावों / आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।






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